TRENDING TAGS :
बीकानेर जमीन सौदा: रॉबर्ट वाड्रा की याचिका पर अगली सुनवाई 5 नवंबर को
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट से कहा कि वह रॉबर्ट वाड्रा को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ करना चाहता है क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ‘धन के लेन-देन की कड़ियों’ से कथित रूप से उनका सीधा संबंध है।
नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट से कहा कि वह रॉबर्ट वाड्रा को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ करना चाहता है क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ‘धन के लेन-देन की कड़ियों’ से कथित रूप से उनका सीधा संबंध है।
ईडी ने जस्टिस चंद्रशेखर के सामने कहा कि कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी के दामाद वाड्रा मामले की जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।
वाड्रा पर लंदन में 12, ब्रायनस्टन स्क्वायर स्थित 17 करोड़ रुपए की संपत्ति की खरीदारी में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत जांच की जा रही है।
ये भी पढ़ें...राजनीति अपने निम्नतम स्तर पर, घबराहट दिख रही है: रॉबर्ट वाड्रा
एजेंसी के वकील ने जज से कहा, ‘हमें उन्हें हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ करने की आवश्यकता है क्योंकि धन के लेन-देन की कड़ी का सीधा संबंध उनसे हैं।’
वाड्रा के वकील ने ईडी के दावों को खारिज करते हुए कहा कि एजेंसी जब कभी उनके मुवक्किल को बुलाती है, वह उसके सामने पेश होते हैं और उन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया है।
वकील ने यह भी कहा कि ईडी ने जो प्रश्न किए, उनके मुवक्किल ने उनका उत्तर दिया और उन पर लगाए गए आरोपों को ‘स्वीकार नहीं करने’ का यह अर्थ नहीं है कि वह सहयोग नहीं कर रहे हैं।
दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मामले पर अंतिम बहस के लिए 5 नवंबर की तिथि तय की। निचली अदालत ने वाड्रा को अग्रिम जमानत दे दी थी जिसे ईडी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है।
ये भी पढ़ें...मेरे नाम का इस्तेमाल बीजेपी अपनी नाकामियों को दबाने के लिए कर रही है: रॉबर्ट वाड्रा
ईडी के वकील ने पिछली सुनवाई पर जताया था ऐतराज
बताते चले कि पिछली कई सुनवाई से मामला टलता जा रहा है। जिसको लेकर ईडी के वकील ने पिछली सुनवाई पर ऐतराज भी जताया था। राजस्थान हाईकोर्ट ने दिसंबर 2018 में रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई थी।
गिरफ्तारी पर लगी रोक के खिलाफ (ईडी) ने भी राजस्थान हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा है। मालूम हो कि, इससे पहले 12 सितंबर को इस मामले पर सुनवाई होनी थी, लेकिन तब वाड्रा की याचिका पर अंतिम बहस नहीं हो पाई थी।
इसे लेकर ईडी के वकील एएसजी राज दीपक रस्तोगी ने विरोध जताया था और मामले की अंतिम बहस शुरू करने के लिए कई बार कहा था।
ये भी पढ़ें...दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को दी विदेश यात्रा की इजाजत