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बिलकिस बानो केस: SC का IPS ऑफिसर भगोरा की याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के बिलकिस बानो गैंगरेप मामले में मंगलवार (30 मई) को गुजरात पुलिस अधिकारी रामाभाई भगोरा की जल्द सुनवाई की याचिका पर रोक लगा दी।

tiwarishalini
Published on: 30 May 2017 3:21 PM IST
बिलकिस बानो केस: SC का IPS ऑफिसर भगोरा की याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार
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बिलकिस बानो मामला: SC का IPS ऑफिसर भगोरा की याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के बिलकिस बानो गैंगरेप मामले में मंगलवार (30 मई) को गुजरात पुलिस अधिकारी रामाभाई भगोरा की जल्द सुनवाई की याचिका पर रोक लगा दी। इस याचिका में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा भगोरा को दोषी करार दिए जाने के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

कोर्ट की अवकाश पीठ के जस्टिस ए.के.सीकरी और जस्टिस दीपक गुप्ता ने कहा कि इस मामले में जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यह मामला 2002 गुजरात दंगों के कई मामलों में से एक है।

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भगोरा के वकील ने पीठ से आग्रह किया था कि उनके मुवक्किल पहले ही सजा पूरी कर चुके हैं और यदि उनकी सजा पर रोक नहीं लगाई तो वह अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में भगोरा और कुछ अन्य को कारावास की सजा सुनाई थी और उन पर 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। भगोरा अपनी सजा पूरी कर चुके हैं।

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क्या है मामला

गौरतलब है कि 3 मार्च 2002 में गोधरा दंगे के बाद रंधीकपुर गांव में बिलकिस के परिवार पर 17 लोगों की एक भीड़ ने हमला किया था। उस समय बिलकिस 19 साल की थीं। वह 5 महीने की गर्भवती थीं। उनके साथ दोषियों ने गैंगरेप किया था। उनके परिवार के 8 सदस्यों की हत्या भी कर दी गई थी। इनमें तीन दिन का एक बच्चा भी था। रेप के बाद बिलकिस को काफी पीटा गया और मरा हुआ मानकर छोड़ दिया गया।



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Excellent communication and writing skills on various topics. Presently working as Sub-editor at newstrack.com. Ability to work in team and as well as individual.

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