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बोफोर्स: सुप्रीम कोर्ट ने CBI की दोबारा जांच की मांग को किया खारिज
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बोफोर्स घोटाले की जांच फिर से शुरू किए जाने की मांग को खारिज कर दिया है।सीबीआई की इस मांग को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सीबीआई 13 साल की देरी से अदालत क्यों आई? बता दें कि सीबीआई ने इस साल के शुरू में शीर्ष अदालत में एक याचिका दाखिल कर इस मामले की फिर से सुनवाई की इजाजत मांगी थी। सीबीआई ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 31 मई 2005 के फैसले के खिलाफ इस साल फरवरी में एक याचिका दाखिल की थी।
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सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद यह माना जा रहा है कि बोफोर्स का जिन्न अब पूरी तरह दफन हो गया है।हालांकि बीजेपी नेता अजय अग्रवाल द्वारा 2005 में इसी मामले पर दाखिल याचिका पर अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी बाकी है। लेकिन अग्रवाल की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्षकार होने पर ही सवाल उठाया था।
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चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस के एम जोसेफ की पीठ ने 64 करोड़ रुपये के रिश्वतकांड जांच की सुनवाई करते हुए सीबीआई से कई कठिन सवाल पूछे। बेंच ने कहा कि वह सीबीआई की इस केस में हिंदुजा ब्रदर्स को बरी करने के हाई कोर्ट के फैसले पर अपील करने में देरी की दलील से सहमत नहीं है।
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