महाराष्ट्र में जारी रहेगा बीफ पर बैन, HC ने इंपोर्ट से हटाई रोक

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Published on: 6 May 2016 9:55 AM GMT
महाराष्ट्र में जारी रहेगा बीफ पर बैन, HC ने इंपोर्ट से हटाई रोक
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महाराष्ट्र: बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के बीफ बैन करने के फैसले को कायम रखा है। हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट के उस सेक्शन को रद्द कर दिया जिसमें राज्य के बाहर से गोमांस इंपोर्ट (आयात) करने पर भी कार्रवाई किए जाने का प्रावधान था।

जस्टिस ए एस ओका और एस सी गुप्ता की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई करने के बाद जनवरी में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सरकार ने अब बीफ के आयात से रोक हटा ली है।

बीते साल लगाया गया था बैन

-साल 2015 में प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने महाराष्ट्र एनिमल प्रिजर्वेशन (संशोधन) एक्ट को अपनी मंजूरी दी थी।

-जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने फरवरी 2015 में राज्य में गोमांस पर बैन लगाया था।

-राज्य में साल 1976 से ही गौ हत्या पर रोक है, लेकिन एक्ट में संशोधन कर के राज्य में गोमांस खाने और रखने पर भी बैन लगाया गया था।

सजा का प्रावधान

-नए संशोधन के मुताबिक अगर किसी को गौ हत्या का आरोपी पाया जाता है तो उसे 5 साल की सजा और 10 हजार रुपए जुर्माने के तौर पर भरने होंगे।

-वहीं गोमांस रखने के आरोपी पाए जाने पर 1 साल की सजा और 2 हजार रुपए का जुर्माना भरना होगा।

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