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Delhi Excise Policy: BRS नेता के कविता दिल्ली कोर्ट में पेश, अपनी गिरफ्तारी को बताया 'अवैध"

Delhi Excise Policy Case: ईडी ने कविता को विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल की अदालत में पेश किया। ईडी ने कोर्ट में दलील दी है कि के कविता के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गवाहों के बयान और सूबत पार्यप्त हैं।

Viren Singh
Published on: 16 March 2024 2:40 PM IST
Delhi Excise Policy Case
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Delhi Excise Policy Case (सोशल मीडिया) 

Delhi Excise Policy Case: दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बीआरएस नेता के कविता को शनिवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया, जहां पर उनकी याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट में पेश होने से पहले के कविता ने ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी को अवैध करार दिया। इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने बीआरएस एमएलसी के कई परिसरों की छापमारे मारी करते हुए के कविता को हिरासत में ले लिया था।

कविता ने बताया गिरफ्तारी अवैध, ईडी ने दी ये दलील

ईडी की गिरफ्तारी पर कोर्ट में पेश होने से पहले मीडिया से बात करते हुए शनिवार को बीआरएस नेता के कविता ने कहा कि मेरी गिरफ्तारी अवैध है। हम इसे अदालत में लड़ेंगे। बता दें ईडी ने कविता को विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल की अदालत में पेश किया। उधर, ईडी ने कोर्ट में दलील दी है कि के कविता के खिलाफ दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गवाहों के बयान और सूबत पार्यप्त हैं।

ईडी अपनी शक्तियों का गलत उपयोग किया

वहीं, के कविता के वकील ने भी उनकी इस गिरफ्तारी हो गलत करार दिया है। वकील ने कहा कि जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो ईडी कैसे कविता को गिरफ्तार कर सकती है, जबकि ईडी ने खुद सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिंग दी थी कि कविता को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर अपनी शाक्ति का गलत उपयोग किया है और यह गिरफ्तारी गैरकानूनी है।

कविता के वकील ने दिया यह तर्क

वकील ने कहा कि ईडी के कविता का पेरशान के लिए के लिए गिरफ्तार की है। वकील ने कोर्ट को बताया कि इस गिरफ्तारी पर लिखित आधार पर मुझे आपत्ति है। कोर्ट ने कहा कि मुझे उसे पढ़ने की अनुमित दी जाए। कविता से बात करने के लिए 5 मिनट का समय मांग, लेकिन ईडी ने इसकी अनुमति नहीं दी। मुझे उसे पढ़ने की अनुमति दी जाए। कविता के वकील विक्रम चौधरी ने यह बातें कोर्ट ने रखीं। कविता के वकील विक्रम चौधरी ने कहा तीन जनवरी को के कविता को समन मिला था। इस समन का जवाब संदर्भ अधिकारियों को दे दिया गया था। उन्होंने कहा कि कल सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई पर ईडी ने कोई जवाब नहीं दिया।

आवास से हुई थी कविता की गिरफ्तारी

के कविता को ईडी ने शुक्रवार को हैदराबाद में उनके बंजारा हिल्स स्थित घर से गिरफ्तार किया था। उनकी गिरफ्तारी पर सैकड़ों समर्थकों ने एजेंसी की कार्रवाई का विरोध किया था। इस गिरफ्तारी पर के कविता के भाई और तेलंगाना के पूर्व मंत्री केटी रामाराव ने विरोध दर्ज किया था। उन्होंने कहा कि "राजनीतिक हिसाब-किताब बराबर करने के लिए सत्ता का दुरुपयोग और संस्थागत दुरुपयोग कुछ ऐसा है, जो पिछले 10 वर्षों में भाजपा सरकार के साथ तेजी से आम हो गया है।

ईडी को देना होगा जवाब

उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी की अत्यधिक हड़बड़ी पर सुप्रीम कोर्ट में ईडी को 19 मार्च को जवाब देना होगा, जब मामला विचाराधीन है। न्याय की जीत होगी और हम कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे।



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Viren Singh

Viren Singh

पत्रकारिता क्षेत्र में काम करते हुए 4 साल से अधिक समय हो गया है। इस दौरान टीवी व एजेंसी की पत्रकारिता का अनुभव लेते हुए अब डिजिटल मीडिया में काम कर रहा हूँ। वैसे तो सुई से लेकर हवाई जहाज की खबरें लिख सकता हूं। लेकिन राजनीति, खेल और बिजनेस को कवर करना अच्छा लगता है। वर्तमान में Newstrack.com से जुड़ा हूं और यहां पर व्यापार जगत की खबरें कवर करता हूं। मैंने पत्रकारिता की पढ़ाई मध्य प्रदेश के माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्विविद्यालय से की है, यहां से मास्टर किया है।

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