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BUDGET: पांच लाख रुपये तक की इनकम पर नहीं लगेगा टैक्स

मोदी सरकार ने अपने आखिरी बजट में वेतनभोगी वर्ग, पेंशनभोगियों, सीनियर सिटीजन्स और छोटे व्यापारियों को बड़ी सहूलियतें दी हैं। कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट में टैक्स फ्री आय की सीमा बढ़ाकर दोगुनी कर दी।

Dharmendra kumar
Published on: 1 Feb 2019 4:02 PM IST
BUDGET: पांच लाख रुपये तक की इनकम पर नहीं लगेगा टैक्स
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नई दिल्ली: मोदी सरकार ने अपने आखिरी बजट में वेतनभोगी वर्ग, पेंशनभोगियों, सीनियर सिटीजन्स और छोटे व्यापारियों को बड़ी सहूलियतें दी हैं। कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट में टैक्स फ्री आय की सीमा बढ़ाकर दोगुनी कर दी। अब 2.5 लाख रुपए की जगह 5 लाख रुपए की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।

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गोयल ने कहा कि इस टैक्स छूट का लाभ 3 करोड़ मध्यवर्गीय करदाताओं को मिलेगा। इसके साथ ही स्टैंटर्ड डिडक्शन की सीमा 40 हजार रुपए से बढ़ाकर 50 हजार रुपए कर दी गई है। 5 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं। अगर 1.5 लाख रुपए का निवेश पीएफ व अन्य निर्धारित माध्यम में करते हैं तो 6.5 लाख रुपए की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।

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बड़े ऐलान

-रेंटल इनकम पर टीडीएस लिमिट 1.80 लाख से बढक़ कर 2.40 लाख रुपए की गई।

-ग्रैच्युइटी भुगतान की सीमा बढ़ी। यह सीमा अब 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी गई है।

-ग्रैच्युइटी में अंशदान की सीमा 15 हजार रुपए से बढ़ाकर 21 हजार रुपए कर दी गई है।

-सर्विस के दौरान किसी श्रमिक की मृत्यु होने पर ईपीएफओ से मिलने वाली सहायता राशि 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए की गई।

-अब 25 हजार रुपए मासिक की कमाई वालों को ईएसआई का कवर मिलेगा।

कर्मचारियों की नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस में सरकार अपनी तरफ से 14 प्रतिशत का योगदान करेगी।

-‘प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना’ के तहत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 60 वर्ष की आयु पर प्रति माह 3,000 रुपए पेंशन मिलेगी। इस योजना के लाभार्थियों की तादाद करीब 42 करोड़ तक होने का अनुमान है।

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Dharmendra kumar

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