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CAA: सीएए पर अभी तक बन नहीं पाए नियम, सातवीं बार विस्तार

CAA: सीएए कानून पारित हुए काफी समय बीत चुका है। सीएए के नियम अभी तक नहीं बन सके हैं। जब तक नियम नहीं बन जाते, तब तक ये कानून लागू भी नहीं हो सकता।

Neel Mani Lal
Written By Neel Mani Lal
Published on: 9 Jan 2023 11:05 AM GMT
CAA Rules
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CAA Rules (Social Media)

CAA: नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए कानून पारित हुए काफी समय बीत चुका है। इस कानून को लेकर बहुत विवाद और बवाल हो चुका है जिसमें कई लोगों की जान भी चली गई। लेकिन सीएए के नियम अभी तक नहीं बन सके हैं। जब तक नियम नहीं बन जाते, तब तक ये कानून लागू भी नहीं हो सकता। दरअसल किसी भी कानून के नियम होते हैं जिसमें उस कानून को लागू करने की पूरी प्रक्रिया आदि का विवरण दिया होता है। ये नियम बहुत विस्तार से परिभाषित किये जाते हैं।

सातवीं बार बढ़ी मियाद

गृह मंत्रालय को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए), 2019 के लिए नियम बनाने के लिए सातवीं बार विस्तार दिया गया है। बताया जाता है कि गृह मंत्रालय को अगले छह महीनों के लिए राज्यसभा द्वारा रियायत दी गई है। लोकसभा से अनुमोदन प्राप्त होना अभी बाकी है।

चल रही कवायद

गृह मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने अधिक समय की मांग करते हुए संसदीय समितियों से संपर्क किया है। संसद ने 11 दिसंबर, 2019 को नागरिकता संशोधन विधेयक पारित किया था और अगले दिन राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद गृह मंत्रालय द्वारा इसे अधिसूचित किया गया।

क्या है सीएए

सीएए, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों से संबंधित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान करता है, जो 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर गए थे। हालांकि, कानून अभी तक लागू नहीं हुआ है। क्योंकि अभी सीएए के तहत नियम बनाए जाने बाकी हैं। इससे पहले, मंत्रालय ने संसदीय समितियों से छह बार विस्तार मांगा था, पहला विस्तार जून 2020 में दिया गया था। इससे पहले, राज्यसभा और लोकसभा में अधीनस्थ विधान पर संसदीय समितियों ने क्रमशः 31 दिसंबर 2022 और 9 जनवरी 2023 तक गृह मंत्रालय को विस्तार दिया था।

नियमावली

संसदीय कार्य पर नियमावली में कहा गया है कि यदि मंत्रालय या विभाग किसी कानून पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के छह महीने की निर्धारित अवधि के भीतर नियमों को बनाने में सक्षम नहीं होते हैं, तो उन्हें "अधीनस्थ विधान पर समिति से समय विस्तार की मांग करनी चाहिए" इस तरह के विस्तार के कारण", जो एक समय में तीन महीने से अधिक नहीं हो सकते। पिछले साल नवंबर में एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि कोरोना महामारी के कारण अधिनियम को लागू करने में देरी हुई है। उन्होंने कहा था कि सीएए निश्चित रूप से लागू होगा।

Deepak Kumar

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