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Citizenship Amendment Act: लोकसभा चुनाव से पहले लागू हो जाएगा सीएए

Citizenship Amendment Act: केंद्र सरकार नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) 2019 नियमों के साथ तैयार है और इस साल होने वाले लोकसभा चुनावों से बहुत पहले उन्हें लागू करने की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकारजल्द ही सीएए के लिए नियम जारी करने जा रही है।

Neel Mani Lal
Written By Neel Mani Lal
Published on: 3 Jan 2024 8:02 PM IST
CAA will be implemented before Lok Sabha elections
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लोकसभा चुनाव से पहले लागू हो जाएगा सीएए: Photo- Social Media

Citizenship Amendment Act: केंद्र सरकार नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) 2019 नियमों के साथ तैयार है और इस साल होने वाले लोकसभा चुनावों से बहुत पहले उन्हें लागू करने की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकारजल्द ही सीएए के लिए नियम जारी करने जा रही है। एक बार नियम जारी होने के बाद, कानून लागू किया जा सकता है और पात्र लोगों को भारतीय नागरिकता दी जा सकती है।

क्या है सीएए

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा चार साल पहले सीएए विधेयक पेश और पारित किए गए थे, इनका उद्देश्य हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों सहित सताए गए गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान करना है, जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश कर चुके हैं।

अब नियमों को आम चुनाव की घोषणा से काफी पहले अधिसूचित किये जाने की संभावना है। नियम तैयार हैं और ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार है और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। आवेदकों को वह वर्ष बताना होगा जब उन्होंने यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया था। आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। पिछले महीने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोहराया था कि सीएए के कार्यान्वयन को कोई नहीं रोक सकता क्योंकि यह देश का कानून है।

भाजपा का एजेंडा

बहुप्रतीक्षित सीएए को लागू करने का आश्वासन पिछले लोकसभा चुनावों के दौरान भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण चुनावी एजेंडा था। 2020 से गृह मंत्रालय अक्सर कानून से जुड़े नियमों को तैयार करने की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए संसदीय समितियों से विस्तार की मांग कर रहा है।

हुआ था विरोध

विधेयक के पारित होने से देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था क्योंकि नागरिकों के एक विशेष वर्ग ने विधेयक में मुस्लिम प्रवासियों को बाहर करने पर आपत्ति जताई थी। प्रदर्शनकारियों ने विधेयक को "भेदभावपूर्ण" और भारत की धर्मनिरपेक्षता पर हमला बताया। विरोध प्रदर्शन के दौरान या पुलिस कार्रवाई के कारण सौ से अधिक लोगों की जान चली गई थी।

गृह मंत्रालय की 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 1 अप्रैल, 2021 से 31 दिसंबर, 2021 के बीच, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों के 1,414 व्यक्तियों को पंजीकरण के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान की गई। या नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत प्राकृतिकीकरण।

1955 अधिनियम के तहत, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे नौ राज्यों में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों को पंजीकरण या देशीयकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्रदान की जाती है।



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