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CAA: भारत के इन राज्यों में लागू नहीं होगा सीएए, जानिए क्यों

CAA News: देशभर में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए लागू होने का ऐलान हो चूका है। हालांकि यह नया कानून देश के कुछ हिस्सों में लागू नहीं होगा।

Neel Mani Lal
Written By Neel Mani Lal
Published on: 12 March 2024 11:34 AM IST
India News
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source: Newstarck 

New Delhi: सीएए यानी नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश आदिवासी क्षेत्रों में लागू नहीं किया जाएगा। इनमें संविधान की 6 वीं अनुसूची के तहत विशेष दर्जा प्राप्त क्षेत्र भी शामिल हैं।

क्या कहता है कानून

- कानून के मुताबिक, सीएए उन सभी पूर्वोत्तर राज्यों में लागू नहीं किया जाएगा जहां देश के अन्य हिस्सों के लोगों को यात्रा के लिए इनर लाइन परमिट (आईएलपी) की आवश्यकता होती है। आईएलपी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में लागू है।

- अधिसूचित कानून के नियमों का हवाला देते हुए बताया गया है कि आदिवासी क्षेत्रों, जहां संविधान की 6 वीं अनुसूची के तहत स्वायत्त परिषदें बनाई गई थीं, को भी सीएए के दायरे से छूट दी गई थी।

- असम, मेघालय और त्रिपुरा में ऐसी स्वायत्त परिषदें अस्तित्व में हैं। इनमें असम में कार्बी आंगलोंग, दिला हसाओ और बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल क्षेत्र, मेघालय में गारो हिल्स और त्रिपुरा में आदिवासी क्षेत्र शामिल हैं।

- इन क्षेत्रों को सीएए के दायरे से अलग रखने का उद्देश्य उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में आदिवासी और स्वदेशी समुदायों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस इलाके में रहने वाले लोग सीएए 2019 के तहत नागरिकता के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे।

क्या है सीएए

सीएए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए हिंदू, जैन, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसियों को नागरिकता देने का प्रावधान करता है।

- सीएए भारतीय नागरिकों पर लागू नहीं है। इसका प्राथमिक उद्देश्य उन कुछ विदेशियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है, जिन्होंने अपनी आस्था के आधार पर पड़ोसी देशों में धार्मिक उत्पीड़न का सामना किया है।

- यह कानून उन लोगों पर लागू होता है जो "धर्म के आधार पर उत्पीड़न के कारण भारत में शरण लेने के लिए मजबूर या मजबूर हैं।"

- सीएए-19 ने पात्र प्रवासियों के देशीयकरण के लिए निवास की आवश्यकता को बारह साल से घटाकर केवल छह साल कर दिया है।

- सीएए पर इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार, सीएए नियमों से लगभग 30,000 लोगों को लाभ होने की संभावना है।

Aakanksha Dixit

Aakanksha Dixit

Content Writer

नमस्कार मेरा नाम आकांक्षा दीक्षित है। मैं हिंदी कंटेंट राइटर हूं। लेखन की इस दुनिया में मैने वर्ष २०२० में कदम रखा था। लेखन के साथ मैं कविताएं भी लिखती हूं।

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