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105 पुराने कानूनों को रद्द करेगी सरकार, कैबिनेट की मिली मंजूरी

पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने बुधवार (18 जनवरी) को पुराने और निरर्थक हो चुके 105 पुराने कानूनों को खत्म करने की मंजूरी दी है।

tiwarishalini
Published on: 18 Jan 2017 10:30 PM IST
105 पुराने कानूनों को रद्द करेगी सरकार, कैबिनेट की मिली मंजूरी
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नई दिल्ली: पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने बुधवार (18 जनवरी) को 105 और पुराने कानूनों को रद्द करने का फैसला किया है। कैबिनेट ने 105 पुराने कानूनों को हटाने के लिए निरस्त एवं संशोधन विधेयक-2017 संसद में पेश करने को मंजूरी दी। बता दें कि पुराने कानूनों की जांच के लिए पीएमओ ने दो सदस्य समिति गठित की थी, जिसके सुझाव मिलने पर कानूनों को हटाने की मंजूरी कैबिनेट ने दी। यह जानकारी यूनियन लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने दी।

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मई, 2014 से अगस्त, 2016 के बीच अब तक हमने 1,824 इस्तेमाल में ना आने वाले कानूनों में से 1,175 को रद्द कर दिया है। अब 105 और कानूनों को रद्द किया जाएगा।

कैबिनेट के एक और फैसले के मुताबिक, सरकार ने इलेक्‍ट्रॉनिक सेक्‍टर में मैन्‍युफैक्‍चरिंग को प्रमोट करने के लिए मॉडिफाइड स्‍पेशल इन्‍सेंटिव पैकेज स्‍कीम में बदलाव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत सरकार 10 हजार करोड़ रुपए का इन्‍सेंटिव देगी। यह स्‍कीम 18 मार्च 2017 तक के लिए होगी।

केंद्र सरकार ने 422 कानूनों को जांच के लिए विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों के पास भेजा था। जिनमें से 105 को निरस्त करने के लिए सभी संबंधित मंत्रालयों ने अपनी मंजूरी दे दी है। रविशंकर प्रसाद ने बताया कि विभिन्न राज्य सरकारों से भी पुराने पड़ चुके 227 कानूनों को हटाने का अनुरोध किया गया है।



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tiwarishalini

Excellent communication and writing skills on various topics. Presently working as Sub-editor at newstrack.com. Ability to work in team and as well as individual.

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