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SC में नाटकीय घटनाक्रम, कलकत्ता HC के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के आदेश को लेकर रात में खुली अदालत...ये है मामला

Abhijit Gangopadhyay Case: कलकत्ता हाई कोर्ट के जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के एक आदेश पर सुप्रीम कोर्ट में विशेष सुनवाई हुई। जिसमें हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी गई।

Aman Kumar Singh
Published on: 28 April 2023 10:06 PM GMT (Updated on: 28 April 2023 10:21 PM GMT)
SC में नाटकीय घटनाक्रम, कलकत्ता HC के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के आदेश को लेकर रात में खुली अदालत...ये है मामला
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जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय (Social Media)

Abhijit Gangopadhyay Case: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में शुक्रवार (28 अप्रैल) की रात एक नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला। रात 8:15 बजे के करीब जस्टिस एएस बोपन्ना (Justice AS Bopanna) और हिमा कोहली (Hima Kohli) की खंडपीठ ने विशेष सुनवाई की। दो सदस्यीय बेंच के अचानक बैठने की खबर जंगल में आग की तरह फैली। शीर्ष अदालत ने कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) के जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के एक आदेश पर रोक लगा दी।

जस्टिस गंगोपाध्याय (Justice Gangopadhyay) ने सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को आदेश दिया था कि, वह रात 12 बजे तक अदालत में रखे गए उनके इंटरव्यू का आधिकारिक अनुवाद उपलब्ध करवाएं। जस्टिस गंगोपाध्याय ने ये भी कहा था कि वह अपने चैंबर में रात के 12:15 बजे तक बैठकर इंतजार करेंगे।

क्या है जस्टिस गंगोपाध्याय मामला?

जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय (Abhijit Gangopadhyay) ने एक इंटरव्यू दिया। जस्टिस गंगोपाध्याय पश्चिम बंगाल में टीचर भर्ती घोटाले (Bengal School Recruitment Scam) से जुड़ी याचिकाओं की अब तक सुनवाई करते रहे हैं। इस इंटरव्यू में जस्टिस गंगोपाध्याय ने बंगाल की ममता सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर कई बातें कही थीं। इसी के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने ये मामला उनके पास से हटाने का आदेश दिया। इस आदेश के बाद जस्टिस गंगोपाध्याय ने भी आदेश जारी कर दिया। जिसमें उन्होंने कहा, उनके इंटरव्यू का वह अनुवाद उन्हें दिया जाए जो सुप्रीम कोर्ट में रखा गया है।

'HC के जस्टिस को ऐसा आदेश नहीं देना चाहिए था'

सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार देर शाम हुई विशेष सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Solicitor General Tushar Mehta) ने कहा, 'हाई कोर्ट के जस्टिस को इस तरह का आदेश नहीं पारित करना चाहिए था।' जस्टिस बोपन्ना और हिमा कोहली की बेंच ने भी इससे सहमति जताई। जिसके बाद हाईकोर्ट के एकल खंडपीठ के आदेश पर रोक लगा दी गई। जजों ने सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल से कहा, वह इस आदेश की जानकारी हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को दे दें। रजिस्ट्रार जनरल उसे संबंधित न्यायाधीश अर्थात जस्टिस गंगोपाध्याय को बता देंगे।'

जस्टिस गंगोपाध्याय TMC के खिलाफ दे रहे थे आदेश

आपको बता दें, जस्टिस गंगोपाध्याय पश्चिम बंगाल टीचर भर्ती घोटाले की जांच पर लगातार ऐसे आदेश जारी कर रहे थे, जो वहां की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेताओं के खिलाफ थे। जस्टिस गंगोपाध्याय ने हाल ही में टीएमसी नेता और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) के खिलाफ भी जांच के आदेश दिए थे।

Aman Kumar Singh

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