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1 October New Payment Rules: आज से बदल जाएंगे कार्ड भुगतान समेत यह 5 नियम, जानिए क्या-क्या होंगे बदलाव

1 October New Payment Rules: 1 अक्टूबर यानि की कल से आनलाइन भुगतान समेत ये 5 नियम बदले जा रहे हैं। जानिए क्या हैं 5 नियम।

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Published on: 1 Oct 2022 8:45 AM IST (Updated on: 1 Oct 2022 8:46 AM IST)
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कल से बदल जाएंगे कार्ड भुगतान समेंत यह 5 नियम (Pic: Social Media)

Change Payment Rules 1 October 2022: अक्टूबर माह के त्योहारी सीजन में यदि अगर आप ऑनलाइन खरीददारी के बारे में मन बना रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत जरुरी खबर है। क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आदेश के मुताबिक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से भुगतान करने के नियमों में 1 अक्टूबर से बदलाव होने जा रहा है। रिजर्व बैंक आफ इंडिया यह कदम साइबर ठगी के मामलों पर रोक लगाने के लिए उठा रहा है। 1 अक्टूबर से आनलाइन भुगतान समेत ये 5 नियम बदले जा रहे हैं।

1. कार्ड की जगह टोकन से होगी खरीददारी

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देशों के अनुसार एक अक्तूबर से डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भुगतान की प्रक्रिया में टोकनाइजेशन की व्यवस्था लागू हो जाएगी। इस व्यवस्था के लागू हो जाने के बाद से मर्चेंट, पेमेंट एग्रीगेटर और पेमेंट गेटवे ग्राहकों के कार्ड से जुड़ी जानकारी अपने पास सेव नहीं रख पाएंगे। आरबीआई की इस कवायद का मकसद कार्ड से खरीदारी के दौरान धोखाधड़ी पर रोक लगाना है।

2. इनकम टैक्स देने वालों को नहीं मिलेगी अटल पेंशन

1 अक्टूबर से इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले अटल पेंशन योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। मौजूदा समय में 18 साल से 40 साल तक लोगों को अटल पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है। भले ही वह इनकम टैक्स भर रहे हों या फिर न भर रहे हों। अटल पेंशन योजना के तहत लोगों के प्रत्येक महीने 5000 हजार रुपए की पेंशन मिलती है।

3. म्यूचुअल फंड में निवेश से पहले करना होगा नॉमिनेशन

एक अक्टूबर या उसके बाद म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले लोगों के लिए नॉमिनेशन डिटेल देना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने वाले निवेशकों को एक घोषणापत्र भरना होगा। घोषणापत्र में नॉमिनेशन की सुविधा नहीं लेने की घोषणा करनी होगी।

4. राष्ट्रीय पेंशन योजना में नॉमिनेशन भरना जरुरी

पेंशन फंड रेगुलेटरी अथारिटी ने भी हाल ही में राष्ट्रीय पेंशन योजना के ई-नॉमिनेशन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव के अनुसार 1 अक्टूबर एनपीएस खाताधारकों को ही ई-नॉमिनेशन भरने की सुविधा मिलेगी। इस बदलाव के बाद में नोडल कार्यालय के पास में ई-नामांकन स्वीकार या फिर अस्वीकार का विकल्प मौजूद रहेगा। यदि अगर नोडल आवंटन कार्यालय 30 दिनों के भीतर किए गए अनुरोध के खिलाफ कार्रवाई शुरु नहीं करता हैं तो केंद्रीय रिकार्ड कीपिंग एजेंसियों की प्रणाली में ई-नामांकन अनुरोध स्वीकार कर लिया जाएगा।

5.डीमैट खाता के नियमों में भी बदलाव

डीमैट अकाउंट होल्डर्स के टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन पूरी करने के लिए आज आज यानी कि 30 सितंबर 2022 आखिरी तारीख है। इसके बाद में आप डी-मैट अकाउंट आप लॉगिन कर पाएंगे। यदि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 1 अक्टूबर यानी कि कल से आप डीमैट अकाउंट लॉगिन नहीं कर पाएंगें। इसके बाद खाते में लॉगिन करने के लिए बॉयोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और फिर पासवर्ड दर्ज करना होगा।



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Jugul Kishor

Jugul Kishor

Content Writer

मीडिया में पांच साल से ज्यादा काम करने का अनुभव। डाइनामाइट न्यूज पोर्टल से शुरुवात, पंजाब केसरी ग्रुप (नवोदय टाइम्स) अखबार में उप संपादक की ज़िम्मेदारी निभाने के बाद, लखनऊ में Newstrack.Com में कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूं। भारतीय विद्या भवन दिल्ली से मास कम्युनिकेशन (हिंदी) डिप्लोमा और एमजेएमसी किया है। B.A, Mass communication (Hindi), MJMC.

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