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इस सांसद के खिलाफ CBI ने दर्ज किया केस, 234 करोड़ के फ्रॉड का आरोप

सीबीआई द्वारा दर्ज की शिकायत के मुताबिक राजू और अन्य लोगों ने बैंकों के कंसोर्टियम को धोखा देने के लिए खातों में हेरफेर किया था

Newstrack
Published on: 26 March 2021 11:33 AM GMT
इस सांसद के खिलाफ CBI ने दर्ज किया केस, 234 करोड़ के फ्रॉड का आरोप
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इस सांसद के खिलाफ CBI ने दर्ज किया केस

हैदराबाद: YSR कांग्रेस पार्टी के सांसद कानुमुरु रघुराम कृष्णम राजू के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने मामला दर्ज किया है। जिसमें राजू पर 2012 से 2017 के बीच जाली दस्तावेज बनाने के लिए बैंकों के कंसोर्टियम को कथित रूप से 237.84 करोड़ रुपये का चूना लगाने के आरोप है।

इन धाराओं में दर्ज मामला

बता दें कि भारतीय स्टेट बैंक, चेन्नई द्वारा दर्ज कराई गई एक शिकायत के बाद सीबीआई ने यह कदम उठाया है। जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 120 (बी)-आपराधिक साजिश, 420-धोखाधड़ी, 467 -दस्तावेजों की जालसाजी, 468 -इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जालसाजी और 471- आपराधिक उद्देश्यों के लिए जाली दस्तावेजों का उपयोग के तहत मामला दर्ज किया गया। वहीं उनकी कंपनी Ind Barath Power Gencom Ltd. और कंपनी के छह अन्य निदेशकों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया।

जानें कौन है राजू

राजू नरसापुरम संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं। उन्होंने YSR कांग्रेस पार्टी के खिलाफ विद्रोह कर दिया। पार्टी ने पिछले साल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के समक्ष याचिका दायर की थी, जिसमें उनकी अयोग्यता की मांग की गई थी। वहीं राजू ने अपने खिलाफ दर्ज की गई FIR को लेकर कहा कि CBI द्वारा दर्ज की गई एफआईआर बिना किसी तथ्य के गढ़ी गई। साथ ही कहा कि वह इस जांच में सीबीआई का पूरा सहयोग करेंगे और सफाई देंगे। राजू का आरोप है कि यह मामला उनकी ही पार्टी के नेताओं के दबाव में दर्ज किया गया। CBI को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय और चेन्नई में SBI अधिकारियों के बीच टेलीफोन कॉल के डेटा का भी खुलासा करना चाहिए।

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क्या है पूरा मामला

सीबीआई द्वारा दर्ज की शिकायत के मुताबिक राजू और अन्य लोगों ने बैंकों के कंसोर्टियम को धोखा देने के लिए खातों में हेरफेर किया था, जिसमें AXIS बैंक, एसबीआई, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, सिंडिकेट बैंक, और ILFS शामिल थे। एक ऑडिट फर्म द्वारा आयोजित फॉरेंसिक ऑडिट के दौरान यह धोखाधड़ी सामने आई।

ऑडिट में 25 मई, 2012 से 21 मई, 2017 के बीच कंपनी के लेनदेन को ध्यान में रखा गया और 24 जुलाई, 2020 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

FIR में कहा गया है कि पावर प्लांट, इंड बैरथ पावर जेनकॉम लिमिटेड, तमिलनाडु के तूतीकोरिन में 189 मेगावाट की क्षमता वाला एक बिजली संयंत्र है। कंपनी ने अपना परिचालन जनवरी 2010 में शुरू किया और मई 2017 में बंद कर दिया। बैंकों के कंसोर्टियम में कंपनी का खाता 28 मई, 2017 को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) में बदल गया।

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