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CBI vs CBI: 20 नवंबर को होगी अगली सुनवाई, SC ने CVC की रिपोर्ट पर वर्मा से मांगा जवाब
नई दिल्ली: सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा आज शुक्रवार (16 नवंबर) को सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। बता दें, सीबीआई में अंदरूनी लड़ाई होने की वजह से ये मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा। वहीं, कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान आज आलोक वर्मा को सीवीसी रिपोर्ट की कॉपी देने का आदेश दिया है। अब इसपर सोमवार तक उन्हें जवाब देना होगा। वहीं, अगली सुनवाई 20 नवंबर यानि मंगलवार को होगी।
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इस मुद्दे को लेकर शुक्रवार को जब सुनवाई शुरू हुई तो केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) के बाद जस्टिस पटनायक ने भी अपनी रिपोर्ट कोर्ट को दी। बता दें, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने ही अलोक वर्मा को रिपोर्ट सौंपी है और वर्मा को क्लीन चिट न देने की बात भी कही है। दरअसल, ये मामला काफी पेंचिदा हैं। इस वजह से इसमें कुछ आरोपों के जांच की जरुरत भी है।
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इस मामले में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई का कहना है कि आलोक वर्मा के वकील को रिपोर्ट की सीलबंद कॉपी देंगे, बशर्ते अगर केंद्र सरकार को कोई दिक्कत न हो। वहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जवाब भी सीलबंद लिफाफे में देना होगा। मगर स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को कोर्ट ने रिपोर्ट की कोई कॉपी देने का आदेश नहीं दिया है।
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अंतरिम निदेशक के रूप में नागेश्वर राव के बारे में बोलते हुए कोर्ट ने कहा कि उन्होंने किसी तरीके का कोई गलत फैसला नहीं लिया है। बता दें, इस मामले को लेकर सीवीसी कोर्ट को अभी तक दो रिपोर्ट दे चुका है। इन रिपोर्ट्स में नागेश्वर (अंतरिम डायरेक्टर) द्वारा लिए गए फैसलों की लिस्ट के साथ मामले की जांच रिपोर्ट भी है।