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BBC Documentary: बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को केंद्र सरकार ने यूट्यूब और ट्विटर पर ब्लॉक किया
BBC Documentary: केंद्र सरकार ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री "इंडिया: द मोदी क्वेश्चन" के लिंक्स को ब्लॉक करने के लिए यूट्यूब और ट्विटर से कहा है।
BBC Documentary: केंद्र सरकार ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and Broadcasting) ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री "इंडिया: द मोदी क्वेश्चन" के लिंक्स को ब्लॉक करने के लिए यूट्यूब और ट्विटर से कहा है। इसका मकसद है कि कोई इस डॉक्यूमेंट्री को एक्सेस न कर सके। यूट्यूब पर कई जगह बीबीसी डॉक्यूमेंट्री "का पहला एपिसोड डाला गया था। बताया जाता है कि यूट्यूब वीडियो के लिंक वाले 50 से अधिक ट्वीट्स को ब्लॉक करने के लिए ट्विटर को आदेश जारी किए गए हैं।
इमरजेंसी शक्ति का इस्तेमाल
मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव ने आईटी नियम, 2021 के तहत आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ये निर्देश जारी किए। सूत्रों ने बताया है कि, "यूट्यूब और ट्विटर दोनों ने निर्देशों का पालन किया है।"
निष्पक्ष नहीं है
विदेश मंत्रालय ने पहले यूनाइटेड किंगडम के सार्वजनिक प्रसारक बीबीसी द्वारा निर्मित डॉक्यूमेंट्री को पब्लिसिटी का एक टुकड़ा करार दिया था। ये कहा गया था कि इसमें निष्पक्षता का अभाव है और ये एक औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने डॉक्यूमेंट्री पर सवालों के जवाब में कहा था कि - मैं इसे बहुत स्पष्ट कर दूं कि हमें लगता है कि यह एक विशेष बदनाम कहानी को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया प्रचार है। पूर्वाग्रह, निष्पक्षता की कमी और स्पष्ट रूप से एक निरंतर औपनिवेशिक मानसिकता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है।
आपात शक्तियां
आआईबी मंत्रालय ने कथित तौर पर वीडियो और ट्वीट को ब्लॉक करने के लिए आईटी नियम, 2021 के तहत आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल किया है। सूत्रों ने कहा कि यूट्यूब और ट्विटर दोनों ने कार्रवाई की है, साथ ही कहा कि विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और आई एंड बी जैसे कई मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने वृत्तचित्र की जांच की थी और इसे भारत पर आक्षेप लगाने का प्रयास पाया था। यह "भारत की संप्रभुता और अखंडता को कम करने वाला, और विदेशी राज्यों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की क्षमता रखने वाला" पाया गया, जो केंद्र को आईटी नियम, 2021 के तहत आपातकालीन शक्तियों को लागू करने की अनुमति देता है।