TRENDING TAGS :
अपने कर्मचारियों को घर बनाने के लिए 25 लाख एडवांस देगी केंद्र सरकार
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए नया घर बनाने या खरीदने के लिए 25 लाख रुपए तक एडवांस देने की सुविधा शुरू की है। इसके लिए उन्हें 8.5 फीसद का साधारण ब्याज देना पड़ेगा। सरकारी की ओर से जारी बयान के मुताबिक इसका उद्देश्य हाउसिंग सेक्टर में जान फूंकना है।
यह भी पढ़ें: दागी नेताओं को SC का झटका, केंद्र सरकार से मांगी फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की योजना
इससे पहले केंद्रीय कर्मचारी के द्वारा 7.50 लाख रुपए तक का एडवांस लेने का प्रावधान था। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हाउस बिल्डिंग एडवांस की सुविधा लेकर 11 लाख रुपए की बचत की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि बैंकों से 8.35 फीसद के चक्रवृद्धि ब्याज पर 20 वर्षों के लिए 25 लाख रुपए कर्ज लेने पर 21,459 हजार रुपए मासिक का किश्त देना पड़ेगा। दो दशक में 51.50 लाख का भुगतान करना पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि ब्याज के तौर पर 26.50 लाख देने पड़ेंगे।
यह भी पढ़ें: SC में 35A पर सुनवाई आगे बढ़ी, केंद्र सरकार ने मांगी 8 हफ्ते की मोहलत
लेकिन, हाउस बिल्डिंग सुविधा के तहत इतनी ही राशि समान अवधि के लिए कर्ज लेने पर पहले 15 वर्षों में प्रति माह 13,890 रुपए का किस्त देना पड़ेगा। बाकी के बचे पांच साल 26,411 रुपए मासिक देना होगा। इस तरह कुल 40.84 लाख रुपए देने होंगे। ब्याज के तौर पर 15.84 लाख रुपए का भुगतान करना होगा। इस तरह तकरीबन 11 लाख रुपए की बचत की जा सकेगी।
यह भी पढ़ें: ना लें टेंशन: केंद्र सरकार ने आधार को लिंक करने की समयसीमा बढ़ाई
आवास एवं शहरी मंत्रालय केंद्रीय कर्मचारियों के लिए समय समय पर नियम तय करता है। मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, कर्मचारी 34 महीने का बेसिक वेतन कर्ज के तौर पर ले सकेंगे। अधिकतम सीमा 25 लाख रुपए होगी। ब्याज दर 8.50 तय कर दिया गया है। पहले यह छह से 9.50 फीसद तक के स्लैब में था। ब्याज दर की समीक्षा हर तीन साल की जाती है।
आवास विस्तार के लिए अब 1.80 लाख रुपये के बजाय 10 लाख रुपए तक का कर्ज लिया जा सकेगा। घर की अधिकतम कीमत भी 30 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ रुपए कर दिया गया है। पति-पत्नी के केंद्रीय कर्मचारी होने की स्थिति में दोनों संयुक्त तौर पर या अलग-अलग कर्ज ले सकेंगे।