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सूचना आयोग का CBSE को निर्देश, स्मृति ईरानी के 10वीं और 12वीं के रिकॉर्ड की करें जांच

sujeetkumar
Published on: 18 Jan 2017 6:34 AM GMT
सूचना आयोग का CBSE को निर्देश, स्मृति ईरानी के 10वीं और 12वीं के रिकॉर्ड की करें जांच
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नई दिल्ली: केंद्रीय सूचना आयोग ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के 10 वीं और 12 वीं के रिकॉर्ड जांचने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने बोर्ड के उस दावे को खारिज कर दिया। जिसमें कहा गया था कि यह मामला व्यक्तिगत सूचना से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही आयोग ने केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय और दिल्ली के होली चाइल्ड ऑक्जिलियम स्कूल को भी निर्देश दिया हैं। जिसमें कहा कि वह ईरानी का रोल नंबर या रिफरेंस नंबर सीबीएसई अजमेर को दें।

केंद्रीय सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्युलु के आदेश के मुताबिक

निर्देश जारी होने के बाद (सीबीएसई) को 60 दिनों के अंदर जांच से जुडे सभी दस्तावेज पेश करने होंगे। उनका कहना है कि अगर एडमिट कार्ड पर घर का पता, फोन नंबर और ईमेल आईडी जैसी सूचनाएं होती हैं, तो वह व्यक्तिगत सूचनाएं मानी जाती है। जिसे देने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन प्रमाणपत्र या अंक पत्र में पास होने की श्रेणी, साल, अंक और पिता के नाम से जुड़ी सूचनाओं को व्यक्तिगत नहीं माना जा सकता। साथ ही जब एक जनप्रतिनिधि अपनी शैक्षिक योग्यता के बारे में सूचनाएं सार्वजनिक करता है, तो मतदाताओं को उसकी जांच करने का अधिकार है।

जानकारी के मुताबिक 1991 से 1993 के सारे रिकॉर्ड सीबीएसई, अजमेर के पास हैं। लेकिन अभी इन्हें डिजीटाइज करना बाकी है। दरअसल, मंत्री का दावा है कि उन्होंने दिल्ली के इसी स्कूल से परीक्षा पास की थी। जिसमें उनके दिल्ली विश्वविद्यालय के साल 1978 से जुड़े बीए रिकॉर्ड के जांच करने के निर्देश दिए थे। निरीक्षण के कुछ दिनों बाद ही मानव संसाधन का पद उनसे छीन लिया गया था।

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