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वाणिज्य मंत्रालय ने कुछ किस्म की दालों के आयात के लिए नियम तय किए
विदेशी कारोबार के महानिदेशक (डीजीएफटी) ने एक नोटिस में कहा है, ' कुल दो लाख टन तुअर दाल, डेढ़ लाख टन उड़द दाल, डेढ़ लाख टन मूंग दाल और डेढ़ लाख टन मटर के आयात के लिए प्रक्रियाएं तय कर दी गयी हैं।'
नई दिल्ली: वाणिज्य मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष में कुछ किस्म की दालों के आयात के लिए नियम/प्रकियायें तय की हैं और इनके लिए आयातकों को लाइसेंस लेना होगा। उसने इस बाबत मिल मालिकों से आवेदन आमंत्रित किए हैं।
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मंत्रालय के तहत आने वाली एजेंसी डीजीएफटी के मुताबिक मिल मालिकों एवं दाल प्रसंस्करण इकाइयों को ऐसी दाल/दलहनों के आयात के लिए लाइसेंस की जरूरत होगी।
विदेशी कारोबार के महानिदेशक (डीजीएफटी) ने एक नोटिस में कहा है, ' कुल दो लाख टन तुअर दाल, डेढ़ लाख टन उड़द दाल, डेढ़ लाख टन मूंग दाल और डेढ़ लाख टन मटर के आयात के लिए प्रक्रियाएं तय कर दी गयी हैं।'
प्रक्रिया के मुताबिक हर रिफाइनिंग/प्रसंस्करण इकाई को अपने आवेदन में दस्तावेज प्रस्तुत कर अपनी रिफाइनिंग और प्रसंस्करण क्षमता के बारे में बताना होगा। यह दस्तावेज किसी केंद्रीय, राज्य या जिला के अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए।
आयातकों को बंदरगाहों पर पहुंचे आयातित माल का मासिक ब्योरा जारी करना होगा।
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भारत सालाना 40 लाख से 60 लाख टन तक दालों का आयात करता है। देश में सालाना 2.4 टन दाल की खपत होती है। देश में दलहनों के भारी उत्पादन को देखते हुए सरकार ने इसके आयात पर कोटा की पाबंदी लगा दी है।
(भाषा)