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Chandan Gupta Hatyakand: चंदन गुप्ता मर्डर केस में सजा का ऐलान, 28 दोषियों को उम्रकैद , NIA कोर्ट ने सुनाया फैसला

Chandan Gupta Hatyakand: कासगंज के चंदन गुप्ता मर्डर केस में सभी 28 दोषियों को उम्र भर की सजा सुनाई गई है। 6 साल, 11 महीने, और 7 दिन के इंतजार के बाद आज इस मामले में सजा का ऐलान हुआ है।

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Newstrack Network
Published on: 3 Jan 2025 3:19 PM IST (Updated on: 3 Jan 2025 3:27 PM IST)
Chandan Gupta Murder Case (
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Chandan Gupta Murder Case (Photo: Social Media) 

Chandan Gupta Hatyakand: कासगंज के चंदन गुप्ता मर्डर केस के सभी 28 दोषियों को उम्र भर की सजा सुनाई गई है। 6 साल, 11 महीने, और 7 दिन के इंतजार के बाद आज इस मामले में सजा का ऐलान हुआ है। 26 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में चंदन गुप्ता की तिरंगा यात्रा के दौरान हत्या कर दी गई थी। तब से अब तक चंदन के परिवार ने न्याय के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, और आज उन्हें न्याय मिल पाया है।

28 दोषी करार, 2 बरी

एनआईए स्पेशल कोर्ट के जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने गुरुवार को चंदन गुप्ता हत्याकांड के मामले में 28 आरोपियों को दोषी ठहराया। वहीं, दो आरोपी, नसीरुद्दीन और असीम कुरैशी, को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। चंदन के पिता, सुशील गुप्ता, द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में 20 लोग नामजद थे।

चार्जशीट में थे 30 आरोपी

पुलिस ने विवेचना के बाद 11 और आरोपियों का नाम जोड़कर चार्जशीट में कुल 30 आरोपी बनाए थे। 26 अप्रैल 2018 को कासगंज पुलिस ने जांच पूरी करके चार्जशीट दाखिल की थी। वर्तमान में, 28 आरोपियों में से एक, मुनाजिर रफी, पहले से जेल में बंद है, और वह कासगंज की वकील मोहिनी तोमर हत्याकांड में भी आरोपी है।

कौन-कौन दोषी ठहराए गए?

एनआईए स्पेशल कोर्ट ने चंदन गुप्ता हत्याकांड के मामले में आरोपियों की एक लंबी सूची जारी की। दोषी ठहराए गए आरोपियों में आसिफ कुरेशी उर्फ हिटलर, असलम कुरेशी, असीम कुरेशी, शबाब, साकिब, मुनाजिर रफी, आमिर रफी, सलीम, वसीम, नसीम, बबलू, अकरम, तौफीक, मोहसिन, राहत, सलमान, आसिफ, आसिफ जिम वाला, निशु, वासिफ, इमरान, शमशाद, जफर, शाकिर, खालिद परवेज, फैजान, इमरान, शाकिर, और जाहिद उर्फ जग्गा शामिल हैं। इन सभी को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया है, जैसे धारा 147, 148, 307/149, 302/149, 341, 336, 504, और 506।

कौन-कौन आरोपी बरी हुए?

एनआईए कोर्ट ने दो आरोपियों, नसरुद्दीन और असीम कुरैशी, को बरी कर दिया। इन दोनों को कोर्ट ने सबूतों के अभाव में निर्दोष मानते हुए बरी किया। इसके अलावा, अजीजुद्दीन नामक एक आरोपी की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी।



Shivam Srivastava

Shivam Srivastava

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