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CII ने कहा- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को लाएं जीएसटी के दायरे में

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By aman
Published on: 17 Jan 2018 9:45 AM IST
CII ने कहा- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को लाएं जीएसटी के दायरे में
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CII ने कहा- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को लाएं जीएसटी के दायरे में

नई दिल्ली: उद्योग संगठन और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस उत्पादों को जल्द से जल्द एकीकृत अप्रत्यक्ष कर शासन जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) के दायरे में लाने की मांग की। सीआईआई के मुताबिक, 'जब तक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस वस्तुएं जीएसटी के अधीन नहीं आतीं, तब तक इन उत्पादों पर उच्च कर से बचने के लिए 'सी फॉर्म' की व्यवस्था जारी रखनी चाहिए।'

बता दें, कि 'सी फॉर्म' प्रणाली का उपयोग अंतरराज्यीय स्तर पर बेचे जाने वाले 'माल' पर दोहरे कराधान से बचने के लिए किया जाता है।

सीआईआई ने बताया, '..जीएसटी की शुरुआत के बाद, प्राकृतिक गैस सहित पेट्रोलियम उत्पादों पर दिए गए वैट पर क्रेडिट उपलब्ध नहीं है और सीएसटी अधिनियम में संशोधन ने उत्पादों की अंतरराज्यीय बिक्री में काफी बदलाव किया है।' सीआईआई ने आगे कहा, 'इसलिए, जीएसटी के बाद से, उत्पादों पर कर की बढ़ोतरी हुई है, जो सरकार का इरादा नहीं था।'

आईएएनएस

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अमन कुमार - बिहार से हूं। दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई और आकशवाणी से शुरू हुआ सफर जारी है। राजनीति, अर्थव्यवस्था और कोर्ट की ख़बरों में बेहद रुचि। दिल्ली के रास्ते लखनऊ में कदम आज भी बढ़ रहे। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों के लिए डेस्क का अनुभव। प्रिंट, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया चारों प्लेटफॉर्म पर काम। फिल्म और फीचर लेखन के साथ फोटोग्राफी का शौक।

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