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Kejriwal Arrest: ‘समन नजरअंदाज क्यों किए, जमानत के लिए आवेदन क्यों...’, SC ने केजरीवाल के वकील से किये तीखे सवाल
Kejriwal Arrest: केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देनी वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ में के समक्ष लगी। इस मामले में कल भी सुनवाई होगी।
Kejriwal Arrest: दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली आम आदमी पार्टी (आप) की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट कल, मंगलवार को फिर इस मामले पर सुनवाई करेगा। सोमवार को हुई सुनवाई में शीर्ष अदालत ने केजरीवाल की ओर से पेश हुए वकील कड़े लहजे में पूछा कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष जमानत याचिका क्यों नहीं दायर की गई? तो वकील तर्क दिया की यह गिरफ्तारी अवैध थी। ED की तरफ से ASG एसवी राजम दलीलें रखीं तो केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट के समक्ष पेश हुए।
ट्रायल कोर्ट क्यों नहीं दी जमानत याचिका?
केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देनी वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ में के समक्ष लगी। सुनवाई में जब पीठ ने केजीरवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका ट्रायल कोर्ट के समक्ष क्यों नहीं दायर की गई तो इस पर सिंघवी ने कोर्ट को जवाब दिया कि ट्रॉयल कोर्ट के सामने जमानत याचिका इसलिए नहीं दायर की गई है, क्योंकि केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध थी।
जांच रिपोर्ट में केजरीवाल का नाम था
शीर्ष अदालत ने सिंघवी से यह भी पूछा कि क्या मुख्यमंत्री का नाम केंद्रीय जांच ब्यूरो के मामले या ईडी की प्रवर्तन मामले की जांच रिपोर्ट में था। इस पर केजरीवाल के वकील ने जवाब दिया कि उनका नाम नहीं है। केजरीवाल के वकील ने कोर्ट से कहा कि यह एक पारंपरिक जमानत थी और अदालत से धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 19 को देखने का आग्रह किया।
केजरीवाल के वकील दीं ये दलीलें
अरविंद केजरीवाल के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि लंबे समय तक गिरफ्तार नहीं करने के बाद आप आदर्श आचार संहिता के बाद किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं, या तो आपके पास आसन्न सामग्री है, या अपराध पर सामग्री है या कुछ आधार है जो हम नहीं जानते हैं। सुनवाई 2 बजकर 55 मिनट पर शुरू हुई। इसके बाद सिंघवी ने करीब 1 घंटे तक लगातार अपनी बातें रखीं। कोर्ट ने इस पर पूछा कि आपको अपनी बात पूरी करने के लिए और कितना समय चाहिए, हम इस पर 30 अप्रैल को सुनवाई करेंगे।
ईडी ने कोर्ट मे डाला हलफनामा
सोमवार को केजरीवाल की पत्नी सुनीता और कैबिनेट मंत्री आतिशी मार्लेना ने तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। इससे पहले 25 अप्रैल को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री की याचिका का विरोध किया था। याचिका में ईडी ने कहा था कि कई समन जारी होने के बावजूद उन्होंने केंद्रीय एजेंसी के साथ सहयोग नहीं किया।
7 मई तक केजरीवाल रहेंगे जेल में
बता दें कि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग में अरविंद केजरीवाल को ईडी ने उनके आवास से लंबी पूछताछ के बाद 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल की यह गिरफ्तारी ईडी के 9 समन और हाईकोर्ट के गिरफ्तारी न करने की मांग पर रोक के बाद हुई थी। 22 मार्च ईडी ने केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दोबार रिमांड देने के बाद 1 अप्रैल को न्यायिक हिरासत में भेजा दिया था। केजरीवाल को तीन बार न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। पहली न्यायिक हिरासत में 1 अप्रैल से 15 अप्रैल थी। फिर कोर्ट ने 15 अप्रैल को केजरीवाल न्यायिक हिरासत बढ़ा दिया था, जो 23 अप्रैल तक थी। कोर्ट ने फिर 23 केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को बढ़ाते हुए 7 मई कर दी थी। केजरीवाल इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। हालांकि अगर सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी की चुनौती वाली याचिका से राहत मिल जाती है तो वह उससे पहले जेल से बाहर आ जाएंगे।