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Swati Maliwal Case में कोर्ट ने विभव कुमार को 4 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा, आरोपी ने दायर की जमानत याचिका

Swati Maliwal Case: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट मामले के मुख्य आरोपी विभव कुमार को 4 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दरअसल, दिल्ली पुलिस ने न्यायिक हिरासत की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार लिया।

Aniket Gupta
Published on: 24 May 2024 11:21 AM GMT (Updated on: 24 May 2024 12:52 PM GMT)
Swati Maliwal Case में कोर्ट ने विभव कुमार को 4 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा, आरोपी ने दायर की जमानत याचिका
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Swati Maliwal Case: विभव कुमार को स्वाति मालीवाल केस में दिल्‍ली के तीस हजारी कोर्ट ने चार दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है। कोर्ट आदेश के अनुसार, आरोपी विभव कुमार 28 मई तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। बता दें, आरोपी विभव कुमार को स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में आज तीस हजारी कोर्ट में पेश किया गया था। दिल्ली पुलिस ने चार दिनों की न्यायिक हिरासत की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अब न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद आरोपी विभव ने तीस हजारी कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। अब इस याचिका पर सोमवार को कोर्ट में सुनवाई होगी।

पुलिस की मांग उचित होनी चाहिए: विभव के वकील

दिल्ली पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि कोर्ट के निर्देशों के अनुसार हमने विभव के परिवार के सदस्यों और वकील को उनसे मिलने की परमिशन दी थी। आरोपी विभव के वकील ने बताया कि न्यायिक हिरासत या पुलिस हिरासत दोनों ही आरोपी की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं। किसी भी चीज़ की मांग उचित होनी चाहिए। विभव के वकील ने कहा न्यायिक हिरासत 14 दिन की होती है, लेकिन पुलिस 4 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग कर रही है। विभव कुमार के वकील के अनुसार, न्यायिक रिमांड न्यायालय का विशेषाधिकार है।

पेन ड्राइव खाली पाया गया

सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव ने दलील दी कि सीसीटीवी आरोपी के अधिकार में नहीं है। जो पेन ड्राइव आरोपी के तरफ से जमा किए गए वह खाली पाया गया है। जिसे एफएसएल को भेज दिया गया है। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने 13 मई को दिल्ली सीएम आवास में उनके साथ मारपीट किए जाने के आरोप लगाए थे। घटना के करीब पांच दिन बाद आरोपी विभव को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद कोर्ट ने विभव को पांच दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा था। पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद आज विभव को कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने आरोपी को 4 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा।

स्वाति मालीवाल ने आप मंत्री पर लगाए गंभीर आरोप

हाल ही में राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में कहा, 'जिस तरह विक्टिम शेमिंग की जा रही है और चरित्र हनन की कोशिश की जा रही है, यह किसी को शोभा नहीं देता। एक पुरुष मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एक ट्वीट को रीट्वीट किया। ट्वीट पार्टी के एक महत्वपूर्ण हैंडल से कराया गया, जिसमें मेरी तस्वीर दिखाकर कहा गया कि देखिए इसकी शर्ट में बटन नहीं है। पुरुष मंत्री ने लिखा कि हम तो यही कह रहे हैं कि देखिए बटन नहीं है, केस झूठा है। इसपर स्वाति मालीवाल ने कहा कि क्या एक पुरुष मंत्री को यह शोभा देता है? क्योंकि जब उन्होंने यह किया सबने जूम करके मेरे चेस्ट को देखा कि बटन है या नहीं। मंत्री बैठकर अब इस पर बातचीत करेंगे कि औरतों के कपड़ों पर बटन हैं या नहीं। उनको भी बता दूं कि मेरे कपड़े पुलिस के पास हैं, उसमें बटन थे भी और खुले भी थे।'

सौरभ भारद्वाज ने शेयर की थी तस्वीर

गौरतलब है कि स्वाति मालीवाल ने जब इस मामले की शिकायत पुलिस से की तो उसमें दावा किया था कि जब आरोपी विभव कुमार उन्हें पीट रहे थे, उनकी शर्ट का बटन खुल गया था। शर्ट ऊपर ऊठ जाने के बाद भी विभव लगातार उन्हें पीटते रहे। बाद में सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर उसी कपड़े में स्वाति की एक पुरानी तस्वीर को शेयर किया और लिखा कि यह कुर्ती है, जिसमें बटन नहीं थे। अब इसी का जिक्र करते हुए मालीवाल ने सौरभ पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

Aniket Gupta

Aniket Gupta

Senior Content Writer

Aniket has been associated with the journalism field for the last two years. Graduated from University of Allahabad. Currently working as Senior Content Writer in Newstrack. Aniket has also worked with Rajasthan Patrika. He Has Special interest in politics, education and local crime.

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