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Jharkhand News: सीएम हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ा झटका, ईडी समन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

Jharkhand News: सीएम हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से जारी समन को अदालत में चुनौती दी गई थी। हेमंत सोरेन की याचिका पर आज यानी शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सीएम हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दी।

Jugul Kishor
Published on: 13 Oct 2023 7:09 AM GMT (Updated on: 13 Oct 2023 7:48 AM GMT)
Land Scam Case
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सीएम हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से झटका (सोशल मीडिया)

Jharkhand News: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज शुक्रवार (13 अक्टूबर) को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने ईडी समन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल, सीएम हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से जारी समन को अदालत में चुनौती दी गई थी। हेमंत सोरेन की याचिका पर आज यानी शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सीएम हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दी। सीएम सोरेन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पक्ष रखा। वहीं, ईडी ने भी अपनी दलील पेश की।

हाईकोर्ट ने कहा याचिका सुनवाई योग्य नहीं

झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने कहा, जिन चार समन पर सीएम सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश होना था, वह तारीख निकल चुकी है। इसलिए यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। हाईकोर्ट ने पीएमएलए एक्ट की धारा 50 और 63 के आधार पर दाखिल की गई याचिका को खारिज कर दिया है।

बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन की ओर से पिछले महीने 23 सितंबर को हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। 23 सितंबर को ही चौथे समन में हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में पेश होना था। इससे पहले ईडी ने 14 अगस्त को पहली बार हेमंत सोरेन को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया उसके बाद 24 अगस्त को दूसरी बार बुलाया था। 9 सितंबर को तीसरी बार और 23 सितंबर को चौथी बार पूछताछ के लिए बुलाया था। लेकिन वह ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे थे। इसके बाद 4 अक्टूबर को ईडी ने पांचवी बार पूछताछ के लिए बुलाया था।

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने की दी थी सलाह

इससे पहले गुजरी 18 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई हुई थी। सीएम ने उस दौरान कोर्ट से अंतरिम राहत देने की बात कही थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हे हाईकोर्ट जाने की सलाह दी थी। इस पूरे मामले पर हेमंत सोरेन का कहना है कि केंद्र सरकार के इशारों पर उन्हे ईडी परेशान कर रही है, जबकि वह इससे पहले ईडी की जांच में सहयोग कर चुके हैं।

Jugul Kishor

Jugul Kishor

Content Writer

मीडिया में पांच साल से ज्यादा काम करने का अनुभव। डाइनामाइट न्यूज पोर्टल से शुरुवात, पंजाब केसरी ग्रुप (नवोदय टाइम्स) अखबार में उप संपादक की ज़िम्मेदारी निभाने के बाद, लखनऊ में Newstrack.Com में कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूं। भारतीय विद्या भवन दिल्ली से मास कम्युनिकेशन (हिंदी) डिप्लोमा और एमजेएमसी किया है। B.A, Mass communication (Hindi), MJMC.

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