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नेशनल कंज्यूमर कोर्ट का फैसला-मच्छर काटना भी एक एक्सीडेंट, मौत पर मिलना चाहिए क्‍लेम

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Published on: 2 Jan 2017 5:17 AM GMT
नेशनल कंज्यूमर कोर्ट का फैसला-मच्छर काटना भी एक एक्सीडेंट, मौत पर मिलना चाहिए क्‍लेम
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नई दिल्ली: अब मच्छर के काटने से बीमार के चलते किसी की मौती होगी तो उसे एक्सीडेंटल क्लेम का लाभ मिलेगा। एक मामले की सुनवाई के दौरान नेशनल कंज्यूमर कमीशन ने यह फैसला सुनाया है।

नेशनल कंज्यूमर कमीशन के जस्टिस वीके जैन ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि "यह मानना कठिन है कि मच्छर के काटने से होने वाली मौत एक्सीडेंट नहीं है। लोगों को यह उम्मीद नहीं होेती कि उन्हें मच्छर काटेगा और मलेरिया हो जाएगा।"

क्‍या कहती है वेबसाइट

-इन्श्योरेंस कंपनियों की वेबसाइट के अनुसार सांप, कुत्ते का काटना और ठंड से हुई मौत को एक्सीडेंट माना जाएगा।

क्या है मामला

- कोलकाता की मौसमी भट्टाचार्जी के पति देवाशीष की 2012 में मलेरिया से मौत हो गई थी।

- डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम और पश्चिम बंगाल कंज्यूमर कमीशन से केस जीतने के बाद बाद भी इन्श्योरेंस कंपनी ने मौसमी को क्लेम नहीं दिया।

-इन्श्योरेंस कंपनी ने नेशनल कंज्यूमर कमीशन केस दायर किया।

- नेशनल कंज्यूमर कमीशन ने महिला के पक्ष में फैसला सुनाया।

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