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अभी-अभी जारी गाइडलाइंस: सभी राज्यों को सख्त निर्देश, मोदी सरकार का ऐलान
कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से महामारी के खिलाफ नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। ये दिशा निर्देश 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे।
नई दिल्ली: देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस (Corona Virus) महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। कई राज्यों में तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तो हर दिन कोरोना के करीब सात हजार नए केस सामने आ रहे हैं। इसके पीछे की वजह फेस्विट सीजन के दौरान बाजारों में उमड़ी भीड़ और पराली को बताया जा रहा है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज यानी बुधवार को कोविड-19 के खिलाफ दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
31 दिसंबर तक लागू रहेगी नई गाइडलाइंस
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा ताजा रिलीज किए दिशा-निर्देश एक दिसंबर से प्रभावी होंगे और महीने के आखिरी यानी 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे। बता दें कि गृह मंत्रालय ने निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अपनी गाइडलाइंस में केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सख्ती से महामारी के रोकथाम के उपाय करने, विभिन्न गतिविधियों पर SOP और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है।
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कंटेनमेंट जोन में पूरे दिसंबर तक सख्ती
वहीं गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस में कंटेनमेंट जोन में दिसंबर तक सख्ती बरती गई है। कंटेनमेंट जोन में पूरे दिसंबर तक सख्ती लागू रहेगी। यहां पर दिसंबर तक केवल आवश्यक गतिविधियों की ही अनुमति दी गई है। वहीं निर्धारित कंटेनमेंट उपायों का सख्ती से पालन किया जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय जिला, पुलिस और नगरपालिका अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
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(फोटो- सोशल मीडिया)
रात का कर्फ्यू लगाने पर छूट
इसके अलावा गृह मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना वायरस की स्थिति के अपने आकलन के आधार पर राज्य व केंद्रशासित प्रदेश केवल निषिद्ध क्षेत्रों में रात का कर्फ्यू (Night Curfew) जैसी स्थानीय पाबंदियां लगा सकते हैं। दिशा-निर्देश के मुताबिक, सर्विलांस टीम द्वारा घर-घर जाकर निगरानी की जाएगी। इसके अलावा कोरोना मरीजों का इलाज सुविधाओं के साथ तुरंत आइसोलेशन सुनिश्चित किया जाएगा।
गाइडलाइंस में 65 साल से अधिक उम्र के लोगों, प्रेग्नेंट औरतों और दस साल से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहने की सलाह दी गई है। हालांकि इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट मूवमेंट पर कोई पाबंदी लागू नहीं की गई है। इसके लिए किसी तरह की अनुमति लेने की भी आवश्यकता नहीं होगी।
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