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सरकार दे रही अब ये तोहफा, PM Cares में दान देने वालों की बल्ले-बल्ले

इस वक्त पूरा देश कोरोना वायरस की महामारी के संकट से जूझ रहा है। ऐसे में बीते दिनों कोरोना की इस लड़ाई में प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से मदद की अपील की थी।

Shreya
Published on: 11 April 2020 10:37 AM GMT
सरकार दे रही अब ये तोहफा, PM Cares में दान देने वालों की बल्ले-बल्ले
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सरकार दे रही अब ये तोहफा, PM Cares में दान देने वालों की बल्ले-बल्ले

नई दिल्ली: इस वक्त पूरा देश कोरोना वायरस की महामारी के संकट से जूझ रहा है। ऐसे में बीते दिनों कोरोना की इस लड़ाई में प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से मदद की अपील की थी। 'प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति निधि में राहत' (पीएम- केयर्स) कोष का गठन किया था।

ऐसे लोगों को दी जाएगी TAX में छूट

PM मोदी की मदद की अपील के बाद सेलिब्रिटीज, बिजनेसमैन से लकर नौकरी करने वाले लोगों ने भी कंपनी या नियोक्ता (Employer) से अपना वेतन कटवा कर PM-CARES फंड में मदद की है। अब ऐसे लोगों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल, ऐसे लोगों को कर (Tax) में छूट दी जाएगी। इसके अलावा कंपनी या नियोक्ता की ओर से जारी किए जाने वाले फार्म-16 में भी आपके इस योगदान का जिक्र किया जाएगा।

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क्या होता है फॉर्म-16?

जानकारी के लिए आपको बता दें कि, फॉर्म-16 एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है, जो कंपनियों द्वारा उनके कर्मचारियों का जारी किया जाता है। यह सर्टिफिकेट कर्मचारी के वेतन से काटे गए टीडीएस (TDS) को प्रमाणित (Certify) करता है। यह फॉर्म आयकर (Income Tax) रिटर्न दाखिल करने में मददगार होता है।

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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने जारी किया नोटिस

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes-CBDT) द्वारा इस संबंध में एक नोटिस भी जारी किया गया है। इस नोटिस के मुताबिक, अगर कर्मचारी अपने नियोक्ता के जरिए सैलरी से PM-CARES फंड में अपना योगदान देते हैं तो, ऐसे में सभी कर्मचारी के लिए अलग से 80जी के तहत सर्टिफिकेट जारी नहीं किए जाएंगे। इस नोटिस में यह स्पष्ट किया गया है कि इस तरह के सभी योगदान को आयकर अधिनियम की धारा 80जी के तहत पात्र माना जाएगा। इस संबंध में नियोक्ता द्वारा जारी किए गए फॉर्म-16 या सर्टिफिकेट को ही माना जाएगा।

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