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हिमाचल में नाइट कर्फ्यू: 31 जनवरी तक रहेगा लागू, घूमने जाने से पहले जान लें ये नियम

2 जनवरी को पड़ने वाले शनिवार को क्लास वन से लेकर क्लास फोर तक के अधिकारियों और कर्मचारियों के अलावा अनुबंध, डेली वेजर, पार्ट टाइम और आउटसोर्स पर काम करने वाले कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम रहेंगे।

suman
Published on: 1 Jan 2021 9:13 AM IST
हिमाचल में नाइट कर्फ्यू: 31 जनवरी तक रहेगा लागू, घूमने जाने से पहले जान लें ये नियम
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हीं, प्रदेश में अभी भी बसों में 50 फीसदी सवारियों को ही बिठाया जाएगा।राज्य आपदा प्रबंधन सेल ने भी इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।

शिमला : हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते सरकारी कार्यालयों के लिए शुरू की गई फाइव डे वीक व्यवस्था को 2 जनवरी के बाद खत्म कर दिया है। कार्मिक विभाग ने मुख्य सचिव की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।

रात्रि कर्फ्यू को बढ़ाकर 31 जनवरी

इसके अलावा प्रदेश के चार जिलों शिमला, कांगड़ा, मंडी और कुल्लू में जारी रात्रि कर्फ्यू को बढ़ाकर 31 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। वहीं, प्रदेश में अभी भी बसों में 50 फीसदी सवारियों को ही बिठाया जाएगा। राज्य आपदा प्रबंधन सेल ने भी इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।

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फाइव डे वीक व्यवस्था खत्म

कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते सरकारी कार्यालयों के लिए फाइव डे वीक व्यवस्था को 2 जनवरी के बाद खत्म कर दिया है। कार्मिक विभाग ने मुख्य सचिव की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं, प्रदेश के चार जिलों शिमला कांगड़ा, मंडी और कुल्लू में जारी रात्रि कर्फ्यू को बढ़ाकर 31 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। वहीं, प्रदेश में अभी भी बसों में 50 फीसदी सवारियों को ही बिठाया जाएगा।राज्य आपदा प्रबंधन सेल ने भी इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।

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वर्क फ्रॉम होम रहेंगे ये कर्मी

आदेशों के अनुसार, 2 जनवरी को पड़ने वाले शनिवार को क्लास वन से लेकर क्लास फोर तक के अधिकारियों और कर्मचारियों के अलावा अनुबंध, डेली वेजर, पार्ट टाइम और आउटसोर्स पर काम करने वाले कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम रहेंगे। इसके बाद अगले हफ्ते से माह के दूसरे शनिवार को छोड़कर हर शनिवार को सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को कार्यालयों में आकर काम करना होगा। दिव्यांग और किसी की सहायता से कार्यालय पहुंचने को मजबूर कर्मचारियों को 5 जनवरी तक अभी भी कार्यालय न आने की छूट रहेगी।

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राज्य आपदा प्रबंधन सेल

राज्य आपदा प्रबंधन सेल की ओर से जारी आदेश के अनुसार किसी भी सार्वजनिक या घरेलू कार्यक्रम में अधिकतम 50 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति अभी भी नहीं रहेगी। धाम के आयोजन के समय डिस्पोजेबल प्लेट और कटलरी का ही इस्तेमाल करना होगा। कार्यक्रमों के लिए जिला प्रशासन को पूर्व में अनुमति देना अनिवार्य होगा। रात्रि कर्फ्यू के दौरान लंबे रूटों की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सुचारु रहेगी और वाहन इन जिलों से होकर गुजर सकेंगे।

बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के कुल मामले 55277 पहुंच गए हैं। अब तक 922 मौतें हो चुकी हैं। गुरुवार को 193 नए केस आए हैं। सूबे में हाल ही में कोरोना के मामलों में गिरावट आई है।



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