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इन 6 राज्यों में पुलिस भर्ती पर निगरानी रखेगा सुप्रीम कोर्ट, नहीं चलेगी कोई सिफारिश
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और तमिलनाडु में पुलिस विभाग में होने वाली भर्तियों की निगरानी करेगा। कोर्ट ने मनीष कुमार की याचिका की सुनवाई अब 21 अप्रैल के लिये निर्धारित की है।
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प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगदीश सिंह केहर, न्यायमूर्ति डी.वाय. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की बेंच ने कहा कि इन 6 प्रदेशों के मुख्य सचिव इन रिक्त पदों की भर्तियों में कोर्ट की मदद करेंगे।
कोर्ट ने कहा फिलहाल 6 राज्यों में रिक्त पदों की भर्ती की निगरानी करेंगे। इसलिए हम इन राज्यों के मुख्य सचिवों को कोर्ट की व्यक्तिगत रूप से सहायता करने या इसके लिए संयुक्त सचिव स्तर के किसी अधिकारी को नामित करने का निर्देश देते हैं।
आपको बता दें यूपी में 1,50,679, बिहार में 34,532, झारखंड में 26,307, पश्चिम बंगाल में 37,325 सहित कर्नाटक में 24,388 और तमिलनाडु 19,804 में इतनी भर्तियों की निगरानी करेगा कोर्ट।
आपको बता दें, सिर्फ पुलिस ही नहीं अन्य भर्तियों में भी सत्ताधारी दल अधिक से अधिक उस विशेष जाति या समुदाय को महत्व देते रहे हैं। जो उनका अपना वोट बैंक माना जाता है। इसके नतीजे ये होते थे कि विभागों में कुछ विशेष जाति या समुदाय का ही जोर रहता था। इसके साथ ही इन भर्तियों में जमकर घूसखोरी होती है, जो अब कोर्ट की निगरानी के बाद बंद तो नहीं हाँ कुछ कम जरुर होगी।