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India News: दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को कोर्ट का समन, जानिए क्या है पूरा मामला?
India News: यह समन न्यायिक मजिस्ट्रेट यशदीप चहल ने जारी किया है। दिल्ली के व्यवसायी सुशील कुमार ने कोर्ट में दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया था कि उन्हें फ्रेंचाइजी में निवेश करने का लालच दिया गया था।
India News: दिल्ली की एक अदालत ने धोखाधड़ी के मामले में दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को समन जारी किया है। कोर्ट ने यह समन गरम धरम ढाबा से जुड़े धोखाधड़ी मामले में धर्मेंद्र और दो अन्य के खिलाफ जारी किया है। दिल्ली के एक व्यवसायी ने धर्मेंद्र और दो अन्य के खिलाफ कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें उन्होंने गरम धरम ढाबा की फ्रेंचाइजी में निवेश करने का लालच देकर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। इसी शिकायत पर कोर्ट ने धर्मेंद्र और दो अन्य को समन भेजा है।
यह समन न्यायिक मजिस्ट्रेट यशदीप चहल ने जारी किया है। दिल्ली के व्यवसायी सुशील कुमार ने कोर्ट में दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया था कि उन्हें फ्रेंचाइजी में निवेश करने का लालच दिया गया था। न्यायाधीश ने आदेश में कहा, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य बताते हैं कि आरोपी व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता को अपने सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया।
अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी
इस मामले में अब अगली सुनवाई 20 फरवरी, 2025 को होगी। कोर्ट ने कहा कि यह बिल्कुल तय है कि समन के चरण में अदालत को प्रथम दृष्टया मामले की जांच करने की आवश्यकता होती है। कोर्ट ने कहा, यह काफी हद तक स्पष्ट है कि पार्टियों के बीच लेनदेन गरम धरम ढाबा से संबंधित है और इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। 9 अक्टूबर 2020 को अदालत ने एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की मांग वाली एक अर्जी खारिज कर दी थी। हालांकि, कोर्ट ने शिकायत पर संज्ञान लिया था और शिकायतकर्ता को सबूत पेश करने का निर्देश दिया था।
जानिए क्या है पूरा मामला?
शिकायतकर्ता सुशील कुमार की ओर से अधिवक्ता डीडी पांडे ने कोर्ट में पक्ष रखा। शिकायतकर्ता सुशील कुमार के मुताबिक अप्रैल 2018 में सह-अभियुक्त ने एनएच-24/एनएच-9 पर गरम धरम ढाबा की फ्रेंचाइजी खोलने की पेशकश के साथ उनसे संपर्क किया था। शिकायतकर्ता को कथित तौर पर इस बहाने फ्रेंचाइजी में निवेश करने का लालच दिया गया था कि दिल्ली के कनॉट प्लेस और हरियाणा के मुरथल में इस रेस्तरां की शाखाएं लगभग 70 से 80 लाख रुपये महीने का व्यवसाय कर रही थीं। शिकायतकर्ता से वादा किया गया था कि उसे अपने निवेश पर सात प्रतिशत लाभ के आश्वासन के बदले 41 लाख रुपये का निवेश करना होगा। यह भी वादा किया गया था कि उसे उत्तर प्रदेश में फ्रेंचाइजी स्थापित करने के लिए पूरी सहायता मिलेगी। यह कहा गया कि इस संबंध में शिकायतकर्ता और सह-अभियुक्तों के बीच ई-मेल का आदान-प्रदान किया गया और कई मीटिंग भी हुई।