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सड़क दुर्घटनाओं का कारण, वाहनों पर "क्रैश गार्ड" लगाने पर लगेगा जुर्माना
अब तक लोग अपनी कारों और स्कूटर मोटरसाईकिलों पर सड़क पर भिड़ने से बचाव के लिए स्टील या लोहे की रॉड लगा सकते थे। लेकिन अब देशभर में परिवहन विभागों
नईदिल्ली:अब तक लोग अपनी कारों और स्कूटर मोटरसाईकिलों पर सड़क पर भिड़ने से बचाव के लिए स्टील या लोहे की रॉड लगा सकते थे। लेकिन अब देशभर में परिवहन विभागों को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने वाहनों पर किसी भी तरह का रक्षा कवच न लगाएं।
सरकार को विशेषज्ञों ने यह फीडबैक दिया है कि वाहनों पर इस तरह के स्टील रॉड कई बार सड़क दुर्घटनाओं का कारण बने हैं। हालांकि मोटर वाहन में किसी भी तरह के बदलाव के बारे में 1998 में संशोधित मोटर वाहन अधिनियम में पहले से ही प्रावधान किए गए थे लेकिन लोगों को इस बदलाव की कोई जानकारी नहीं है।
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वाहनों में किसी भी तरह के "क्रैश गार्ड" पर 1 जनवरी 2018 से सख्ती से पाबंदी लगाने का नया फरमान जारी किया है।
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