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Cross Border Affairs: सरहद पार का प्यार, सलाखों के पीछे तक की बंदिशों का सामना, पर नहीं छोड़ा साथ

Cross Border Affairs: हैदराबाद में रह रहे गुलजार नाम के शख्स को तेलंगाना हाईकोर्ट देश से निकाले जाने के बारे में निर्णय होने जाने तक रिहा रखने का आदेश मिला हुआ है। वो अपनी प्रेमिका और परिवार के साथ फिलहाल खुशी-खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं।

Dhanish Srivastava
Published on: 10 Aug 2023 3:40 PM IST (Updated on: 10 Aug 2023 10:48 PM IST)
Cross Border Affairs: सरहद पार का प्यार, सलाखों के पीछे तक की बंदिशों का सामना, पर नहीं छोड़ा साथ
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Cross Border Affairs(Photo: Newstrack)

Love Abroad News: सीमा और सचिन का मामला सामने आने के बाद देशभर में इसकी चर्चा हुई। लेकिन न ये पहला मामला था, न ऐसा आखिरी मामला होगा। वजह, ये ही है प्यार को किसी भी सरहद में नहीं बांधा जा सकता। 2000 के दशक में आई अभिषेक बच्चन अभिनीत फिल्म रिफ्यूजी (Refugee Film) में कुछ ऐसी ही दास्तां दिखाई गई थी। देश में वास्तविकता में ऐसे मामले बड़े पैमाने पर सामने आ रहे हैं।

मुरादाबाद का युवक गया बांग्लादेश

इसी वर्ष जुलाई माह में यूपी के मुरादाबाद जनपद से एक मामला सामने आया। जहां बांग्लादेश से टूरिस्ट वीजा पर आई युवती ने यहां के एक युवक से ब्याह कर लिया। वीजा खत्म होने की तारीख निकट आने से पहले वो युवक को लेकर बांग्लादेश चली गई। बताया जा रहा है कि युवक वहां फिलहाल वीजा की सीमा तक रूका हुआ है। हालांकि उसकी मां ने एसपी मुरादाबाद से इस मामले में हस्तक्षेप कर युवक को वापस लाने की मांग की थी।

सऊदी अरब से हैदराबाद आया था युवक

एक अन्य मामला आंध्र प्रदशे से कुछ वर्षों पूर्व सामने आया। यहां गुलजार नाम का शख्स मूल रूप से पाकिस्तान का रहने वाला था। वो सऊदी अरब में काम करता था। लेकिन प्रेम उसे भारतीय महिला से हो गया। उसे भी सरहदें रोक न सकीं। वो हैदराबाद आया। उसने दौलत नाम की महिला से बकायदा शादी की। यहीं कारोबार शुरू किया। गुलजार खान और दौलत अब आंध्र के नंदयाल जिले के वेमुला गांव में अपने बच्चों के साथ सुखी वैवाहिक जीवन बिता रहे हैं। गुलजार खान कहते हैं कि उन्होंने अपने निर्णय के बारे में अपने परिवार वालों को भी बता दिया था। उन्होंने भी बेटे की खुशी को देखते हुए इससे सहमति जता दी।

दो बार जाना पड़ा जेल

वीजा की अवधि खत्म होने के बाद गुलज़ार को आइपीसी (IPC) के पासपोर्ट एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में स्थानीय पुलिस ने दो बार जेल भेजा। कुछ दिनों की कारावास के बाद उन्हें कोर्ट से राहत मिली। वो यहां छोटा-मोटा कारोबार कर जीवन-यापन कर रहे हैं और नियमानुसार भारत में रहने की प्रक्रिया पूरी करने में जुटे उनका मामला तेलंगाना हाईकोर्ट में विचाराधीन है। वो बस इतना चाहते हैं कि उन्हें यहीं हमेशा के लिए रहने की अनुमति मिले। अगर कोर्ट से ऐसा नहीं हो पाता है तो उनकी बीवी दौलत और बच्चों को भी साथ ले जाने का आदेश मिल जाए। फिलहाल गुलजार को तेलंगाना हाईकोर्ट देश से निकाले जाने के बारे में निर्णय होने जाने तक उन्हें रिहा रखने का आदेश मिला हुआ है। वो अपने परिवार के साथ खुशी-खुशी रह रहे हैं।

Dhanish Srivastava

Dhanish Srivastava

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