TRENDING TAGS :
Mamata Banerjee: 25 हजार भर्ती रद करने का फैसला बरकरार, सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को बड़ा झटका
Mamata Banerjee: सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को बड़ा फैसला सुनाते हुए सरकारी स्कूलों में 25000 शिक्षकों और गैर-शिक्षक कर्मचारियों की भर्ती रद्द करने के कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है।
Mamata Banerjee
Mamata Banerjee: ममता बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आज कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सरकारी स्कूलों में 25,000 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती रद करने के कोलकाता HC के फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया सही नहीं है। कोलकाता हाई कोर्ट का अपने फैसले में 2016 का पूरा जॉब पैनल ही रद्द कर दिया था। क्योकि यह आरोप लगाया गया था कि भर्ती के लिए लोगों से 5 से लेकर 15 लाख रुपए तक वसूले गए थे। कोलकाता हाई कोर्ट ने भर्ती में अनियमितताएं पाई।
भर्ती घोटाले की जाँच रहेगी जारी
आज इस शिक्षक भर्ती मामले प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस कवि विश्वनाथ की पीठ ने इस मामले में सुनवाई की है। आज कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई को इस घोटाले की जांच जारी रखने के आदेश भी दिए। कोर्ट ने सुनवाई में यह भी पाया कि 23 लाख उत्तर पुस्तिकाओं में से किसका मूल्यांकन किया गया था लेकिन इस पर कोई स्पष्ट चीजे नजर नहीं आ रही थी। आज कोर्ट ने परीक्षा से जुड़े सभी उत्तर पुस्तिकाओं के पूर्व मूल्यांकन के भी आदेश दिए।
दिव्यांग कैंडिडेट को मिलेगी राहत
सीजेआई संजीव खन्ना ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अभी तक जो लोग नौकरी कर रहे थे उन्हें अपना वेतन वापस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब आदेश आने के बाद नौकरी ख़त्म होगी। इस मामले की सुनवाई 4 अप्रैल को सीबीआई जांच के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पर की जाएगी। इसके अलावा एक दिव्यांग कैंडिडेट को मानवीय आधार पर राहत दी जाएगी।