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Delhi: फुटओवर ब्रिज से नीचे गिरकर 9वीं के छात्र की मौत, घटना से पहले स्कूल के बच्चों से हुआ था विवाद
Delhi News: पुलिस ने उनकी शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है।
Delhi 9th class student died (photo: social media )
Delhi News: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। वजीराबाद क्षेत्र के हर्ष विहार इलाके में स्थित एक फुटओवर ब्रिज से नीचे गिरकर 9वीं के छात्र की मौत हो गई है। हालांकि, परिजन इसे हादसा मानने से इनकार कर रहे हैं, उनका कहना है कि उनके बच्चे की हत्या की गई है। पुलिस ने उनकी शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है।
मृतक छात्र का नाम राकेश है और वह गगन विहार इलाके में अपने परिवार के साथ रहता था। 15 वर्षीय राकेश मंडोली जेल के पास बने राजकीय सर्वोदय विद्यालय में 9वीं का स्टूडेंट था। परिजनों का कहना है कि उसका स्कूल के ही कुछ अन्य बच्चों के साथ विवाद चल रहा था, जिसकी जानकारी उसने परिवार के लोगों को दी भी थी। घटना वाले दिन भी पहले उसकी लड़ाई हुई थी।
परिजनों ने बताई पूरी कहानी
परिजनों के मुताबिक, राकेश रोज की तरह बुधवार को भी दिन के सवा 12 बजे घर से स्कूल के लिए पैदल निकला। दोपहर दो बजे के आसपास स्कूल के कुछ बच्चे घर आए और बताया कि राकेश का स्कूल में ही पढ़ने वाले कुछ छात्रों के साथ विवाद हो गया। उन्होंने राकेश को बुरी तरह मारा-पीटा और फुटओवर ब्रिज से नीचे धक्का दे दिया। बच्चे को स्थानीय लोगों की मदद से तेग बहादुर अस्पताल पहुंचाया गया था। इसलिए परिजन सीधे अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर राकेश को मृत घोषित कर चुके थे।
स्कूल के बच्चों से पूछताछ कर रही पुलिस
शुरूआत में पुलिस घटना को एक हादसे की तरह ट्रीट कर रही थी। लेकिन परिजनों द्वारा हत्या का आरोप लगाने और मृतक छात्र के अन्य बच्चों के साथ विवाद होने की जानकारी मिलने के बाद अब दूसरे एंगल से भी जांच शुरू कर दी गई है। जिन बच्चों के साथ राकेश का विवाद होने का आरोप है, उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने धारा 304ए के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
बता दें कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर उसे किसी शारीरिक चोट पहुंचाने के इरादे से वार करता है, किन्तु बाद में वह वार उस पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन जाए, तो इस प्रकार के मामले में आरोपी पर धारा 304ए के तहत केस चलाया जा सकता है।