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Delhi Bar and Liquor Shop: अब दिल्ली में 24 घंटे खुले रहेंगे बार और लिकर शॉप, जानें कैसे मिलेगा लाइसेंस
Delhi Bar and Liquor Shop: दिल्ली वालों को नए साल पर सरकार की ओर से बड़ा तोहफा मिला है। अब दिल्ली के 5 और 4 स्टार होटलों में बार और रेस्टोरेंट 24 घंटे खुल पाएंगे।
Delhi Bar and Liquor Shop: दिल्ली वालों को नए साल पर सरकार की ओर से बड़ा तोहफा मिला है। अब दिल्ली के 5 और 4 स्टार होटलों में बार और रेस्टोरेंट 24 घंटे खुल पाएंगे। बार और होटल चलाने के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को भी आसान बना दिया गया है। सरकार के इस कदम से अब दिल्ली में व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने वाइन शॉप को लेकर लाइसेंस देने के प्रावधानों में बदलाव की पॉलिसी को मंजूरी दे दी है।
रात 2 बजे तक खुलेंगे 3 स्टार होटल
बता दें 5 स्टार होटल के अलावा 3 स्टार होटल के लिए भी नियम बनाए गए है। जिससे इन होटल्स को भी बड़ी राहत मिलेगी। 5 और 4 स्टार होटलों के अलावा 3 स्टार होटल भी रात को 2 बजे तक खुले रहेंगे। वही इन सब होटलों के अलावा अन्य सभी होटलों को रात के 1 बजे तक काम करने की अनुमति रहेगी। वहीं दिल्ली में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशनों और बस अड्डा के आसपास के करीब एक किमी के दायरे में जितने भी होटल, रेस्टोरेंट या ढाबे हैं, वह भी 24 घंटे तक खुले रहेंगे। इस नए के कारण दिल्ली की नाइट लाइफ और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को एक बड़ा फायदा मिल सकेगा।
छोटा हुआ लाइसेंस वाला फॉर्म
दरअसल लाइसेंस अप्लाई करने से पहले तकरीबन 140 जानकारियों वाला फॉर्म भरना होता था जिनकी लंबाई करीब 21 पन्नों की होती थी जिसे अब छोटा कर दिया गया है। अब यह 9 पेज की ही होगी। अब सिर्फ एक कॉमन अंडरटेकिंग देनी होगी जिसका इस्तेमाल दिल्ली फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस, एमसीडी, दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमिटी आदि जैसी एजेंसियां करेंगी।
इनके अलावा 5 स्टार और 4 स्टार होटलों में रेस्टोरेंट ऑपरेटर्स को सिर्फ एक बार चलाने के लिए ही लाइसेंस मिलता था, लेकिन अब यह नियम लागू नहीं होगा। नए नियम के अनुसार रेस्टोरेंट ओनर्स चाहें तो एक से अधिक बार के लिए भी अलग-अलग लाइसेंस ले सकते हैं। इसके लिए आवेदन करने के दिन से 49 दिनों में लाइसेंस उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही लाइसेंस भी अब पहले की तरह एक साल का नहीं, बल्कि तीन साल का मिलेगा। जानकारी के लिए बता दें कि फायर एनओसी और पल्यूशन कंसेंट (मंजूरी) भी हर साल रेस्टोरेंट ओनर्स को नहीं लेनी होगी क्योंकि पल्यूशन कंसेंट और फायर एनओसी 9 साल के लिए मिलेगी।नए नियम के मुताबिक अब लाइसेंस को सस्पेंड या कैंसिल करने जैसे अधिकार उस विभाग के ही होंगे जो लाइसेंस देती है ना कि ऐसे अधिकार दिल्ली पुलिस को दिए जाएंगे।