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दिल्ली सीमा विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- एनसीआर क्षेत्र के लिए कॉमन पास जारी करें

लोगों की दिक्कत को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बुधवार को एनसीआर क्षेत्र के लिए कॉमन पास बनाने का निर्देश दिया है।

SK Gautam
Published on: 4 Jun 2020 9:43 AM GMT
दिल्ली सीमा विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- एनसीआर क्षेत्र के लिए कॉमन पास जारी करें
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नई दिल्ली: लॉक डाउन 4.0 ख़त्म होने के बाद अन लॉक 1.0 की शुरुआत तो हो गई लेकिन पांच राज्यों की सीमाओं से घिर दिल्ली में कोरोना वायरस के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं जिसके चलते दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न सीमाओं पर पाबंदियों लगाई गई। जिसके कारण लोगों को आने-जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की दिक्कत को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बुधवार को एनसीआर क्षेत्र के लिए कॉमन पास बनाने का निर्देश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- एनसीआर क्षेत्र के लिए कॉमन पास जारी करें

एनसीआर के लोगों की समस्याओं को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनसीआर क्षेत्र में आवाजाही के लिए एक कॉमन पोर्टल बनाया जाए। इसके लिए सभी स्टेक होल्डर मीटिंग करें और एनसीआर क्षेत्र के लिए कॉमन पास जारी करें, जिससे एक ही पास से पूरे एनसीआर में आवाजाही हो सके।

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एक हफ्ते के भीतर ये एक नीति तैयार हो

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के एनसीआर क्षेत्र में आवागमन के लिए एक सुसंगत नीति होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सभी राज्य इसके लिए एक समान नीति तैयार करें। एक हफ्ते के भीतर ये एक नीति तैयार हो। इसके लिए तीनो राज्यों की बैठक कराई जाए।

एक निति, एक रास्ता और एक पोर्टल बनाया जाय

सुनवाई के दौरान हरियाणा ने कहा कि हमने सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वर्तमान हालात में एक नीति, एक रास्ता और एक पोर्टल बनाया जाए। वहीं केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वो इसके लिए केंद्र सरकार से निर्देश लेंगे ताकि एक समान नीति हो और लोगों को परेशानी ना हो।

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