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Arvind Kejriwal: केजरीवाल की जमानत याचिका पर ED का कोर्ट में विरोध, एक जून को अगली सुनवाई
Arvind Kejriwal Interim Bail: इससे पहले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल जांच कराने के लिए सीएम केजरीवाल अंतरिम जमानत एक सप्ताह बढ़ाने की मांग वाली याचिका को सुनवाई के लिए तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया था
Arvind Kejriwal Interim Bail: आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल से बाहर आए आरोपित दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका मिलने के बाद जमानत बढ़ाने की मांग को लेकर अब निचली अदालत का रुख किया। सीएम केजरीवाल ने गुरुवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग को लेकर एक याचिका दायर की है, जिसकी सुनवाई गुरुवार को हुई। शीर्ष अदालत से झटका मिलने के बाद केजरीवाल अपने सरेंडर से तीन दिन पहले निचली अदालत पहुंचे। दिल्ली के सीएम ने जमानत बढ़ाने की मांग मेडिकल आधार पर की है, जिस पर ईडी ने कोर्ट में जमानत का विरोध किया। अगली सुनवाई एक जून को होगी।
नियमित और अंतरिम जमानत की मांग
इससे पहले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल जांच कराने के लिए सीएम केजरीवाल अंतरिम जमानत एक सप्ताह बढ़ाने की मांग वाली याचिका को सुनवाई के लिए तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद केजरीवाल ने निचली अदालत गए हैं। कोर्ट से केजरीवाल ने नियमित जमानत और अंतरिम जमानत दोनों की मांग की है। आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट ने मेडिकल टेस्ट कराने के लिए 7 दिन और अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की है।
याचिका पर केजरीवाल ने कही ये बात
अंतरिम जमानत बढ़ाने की वाली याचिका में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि बिना वजह के वजन कम होना जिंदगी के लिए खतरा पैदा करने वाली बीमारियों का लक्षण है। मेरे हेल्थ की यह स्थिति आंशिक रूप से जेल अधिकारियों के कठोर व्यवहार की वजह से है। जमानत का एक और सप्ताह मुझे हेल्थ से जुड़ी परेशानियों की स्थिति के बारे जानकारी प्राप्त हो सकेगी, ताकि मैं अपना टेस्ट करा सकूं। मैंने अपनी अंतरिम जमानत का उपयोग केवल चुनाव प्रचार के लिए किया है और जिसके लिए उन्हें बहुत कम समय के दौरान दिल्ली और पूरे भारत में व्यापक रूप से यात्रा करनी पड़ी है।
तर्क के साथ तत्काल सुनवाई से इंनकार
सुप्रीम कोर्ट की वैकेशन बेंच केजरीवाल की जमानत बढ़ाने की मांग पर सुनवाई करते हुए कहा था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाला मामला पहले ही सुना जा चुका है और पहले से ही एक अलग बेंच द्वारा आदेश के लिए रिजर्व रखा गया है। इसलिए उनके तत्काल आवेदन का अदालत के समक्ष मामले से कोई संबंध नहीं है। बीते मंगलवार को जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस केवी विश्वनाथन की वैकेशन बेंच ने वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा था कि केजरीवाल के आवेदन पर जल्द सुनवाई पर सीजेआई फैसला करेंगे।
21 दिनों के लिए मिली है जमानत
बता दें कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को मौजूदा लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान को देखते हुए 10 मई को 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी। कोर्ट ने केजरीवाल को सशर्त के आधार पर जमानत दी थी। बेल 1 जून तक के लिए है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करने का निर्देश है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी हैं। 21 मार्र को ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। वह दिल्ली की तिहाह जेल में बंद थे। केजरीवाल को 50 दिन तक जेल में बंद रहे। ईडी के आरोप हैं कि वह घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता थे और सीधे तौर पर शराब कारोबारियों से रिश्वत मांगने में शामिल थे।