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Arvind Kejriwal Arrested: पहली मांग पर अड़े...अब खुद खींचे केजरीवाल ने पैर, गिरफ्तारी की याचिका ली SC से वापस
Delhi Excise Policy Scam: चूंकि दिन में ट्रायल कोर्ट के समक्ष रिमांड की कार्यवाही है, तो वह शीर्ष अदालत में सुनवाई के साथ टकराएगी, इसलिए उन्हें यह याचिका वापस लेने की अनुमति दी जानी चाहिए।
Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली। सीएम केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने शीर्ष अदालत को तर्क दिया कि इसमें रिमांड से टकराव हो रहा है। इससे पहले शुक्रवार को सुबह आम आमदी पार्टी (आप) ने शुक्रवार सुबह ईडी द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सीएस में तत्काल सुनवाई की मांग को लेकर एक अर्जी डाली थी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने केजरीवाल मामले की तुरंत सुनवाई के लिए एक पीठ भी गठित कर दी थी। वहीं, केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता व नेता शुक्रवार को सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन किया और अपनी गिरफ्तारी भी दी।
केजरीवाल के वकील ने कोर्ट का दिया ये तर्क
सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को पेश हुए केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत को बताया कि केजरीवाल की रिमांड में टकराव हो रहा है, इसलिए शीर्ष अदालत से हम केजरीवाल की ईडी द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ जो अर्जी डाली थी, वह वापस ले रहे हैं। उन्होंने कोर्ट से कहा कि चूंकि दिन में ट्रायल कोर्ट के समक्ष रिमांड की कार्यवाही है, तो वह शीर्ष अदालत में सुनवाई के साथ टकराएगी, इसलिए उन्हें यह याचिका वापस लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। वकील अभिषेक सिंघवी ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले को उल्लेखित किया।
शीर्ष अदालत ने दी ट्रायल कोर्ट जाने की परमिशन
न्यायमूर्ति खन्ना की पीठ ने केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा कि आप पहले ट्रायल कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्री को एक ई-मेल करना होगा। इस पर सिंघवी ने पीठ से कहा कि मैं रजिस्ट्री को एक पत्र लिखूंगा। मुझे इस अदालत के समक्ष फिर से इसका उल्लेख करना पड़ा, ताकि यह आपके आधिपत्य के लिए सुविधाजनक हो।
ईडी करेगी कोर्ट में आज पेश
उधर. ईडी गिरफ्तार किये गए सीएम केजरीवाल को दिल्ली के राउज रेवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी और आबकारी घोटले में पूछताछ के लिए 10 दिनों की न्यायिक हिरासत की मांग करेगी। ईडी शरत रेड्डी, समीर महेंद्रू, राघव रेड्डी के बयानों के आधार पर केजरीवाल की कस्टडी की मांग करेगी। इन सभी आरोपियों ने ईडी को बताया था कि 100 करोड़ रुपये की रिश्वत में केजरीवाल की भूमिका थी।
समन को दी थी चुनौती
बता दें कि दिल्ली शराब घोटले में मामले में ईडी ने शुक्रवार देर रात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके आवास से गिरफ्तार लिया था। शराब घोटले में ईडी ने केजरीवाल को 9 समन जारी किए थे, लेकिन वह किसी भी समन में पेश नहीं हुए और ईडी के 9वे समन को हाई कोर्ट में चुनौती दे दी। केजरीवाल ने कोर्ट से ईडी की कठोर कार्रवाई से राहत देने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने देने से मना कर दिया। उसके बाद ईडी केजरीवाल के आवास पहुंची और उन्हें पूछताछ के लिए अपने ऑफिस लाई, जहां से उनकी गिरफ्तारी की घोषणा हुई।
अगली सुनवाई 22 अप्रैल को
न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की अगुवाई वाली पीठ ने सुरक्षा की मांग करने वाले केजरीवाल के आवेदन को 22 अप्रैल को आगे के विचार के लिए सूचीबद्ध किया। साथ ही, प्रवर्तन निदेशालय को अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। पीठ ने कहा था कि हमने दोनों पक्षों को सुना है और हम इस स्तर पर (सुरक्षा देने के लिए) इच्छुक नहीं हैं। प्रतिवादी जवाब दाखिल करने के लिए स्वतंत्र है।