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Delhi Excise Policy Case: केजरीवाल को हाईकोर्ट से झटका, मनी लॉन्ड्रिंग केस में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार

कोर्ट ने ED से भी मांगा जवाब, कथित शराब घोटाले में केजरीवाल को मिल चुकी है बेल, लोअर कोर्ट ने ED की चार्जशीट पर लिया था संज्ञान

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Newstrack Network
Published on: 21 Nov 2024 3:55 PM IST (Updated on: 21 Nov 2024 4:24 PM IST)
Delhi Excise Policy Case: केजरीवाल को हाईकोर्ट से झटका, मनी लॉन्ड्रिंग केस में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार
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दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को कथित शराब घोटाला मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें केजरीवाल ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें कोर्ट ने ED की याचिका पर संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी दी थी। साथ ही उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय से निचली अदालत के प्रवर्तन निदेशालय के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के आदेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर जवाब मांगा। केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ वकील एन हरिहरन और रेबेका एम जॉन ने कोर्ट में पेश हुए। इसके साथ ही वकील तुषार मेहता ने ED की तरफ से कोर्ट में दलील दी।

फैसले को HC में दी थी चुनौती

आप संयोजक केजरीवाल कथित शराब घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से केजरीवाल के खिलाफ दायर चार्जशीट पर संज्ञान लेने के निचली अदालत के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

आप संयोजक को मिल चुकी है जमानत

आम आदमी पार्टी के संयोजक को इस साल 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। वही, सीबाआई ने जून को गिरफ्तार कर लिया था जब वो मनी लॉन्ड्रिंग मामलें ED ने उन्हें गिरफ्तार किया हुआ था लेकिन 12 जुलाई को उच्चतम न्यायालय ने ईडी से जुड़े मामले में केजरीवाल के अंतरिम जमानत दे दी थी। लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसी के मामले में 13 सितंबर को जाकर जमानत मिल पाई थी। इस मामले में अरविंद केजरीवाल, उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सांसद संजय सिंह और पार्टी नेता विजय नायर को जेल जाना पड़ था। इसके साथ ही भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता को भी इस मामले में ईडी और सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बीआरएस नेता को 10-10 लाख के बॉन्ड पर अगस्त मे जमानत दे दी थी।




Shivam Srivastava

Shivam Srivastava

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