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Delhi Firecracker Ban: इस दिवाली सावधान दिल्ली वाले, पटाखे जलाने पर हवालात की करनी पड़ेगी सैर
Delhi Firecracker Ban: दिल्ली में आतिशबाजी पर कोर्ट पहले ही रोक लगा चुका है, अब दिल्ली सरकार ने भी सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।
Delhi Firecracker Ban: दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को गैस चैंबर बनने से रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ सख्त कदम उठाए हैं। लिहाजा इस दिवाली दिल्लीवासी पटाखे जलाने से पहले एकबार जरूर सरकार के आदेश को पढ़ लें अन्यथा उन्हें लेने के देने पड़ सकते हैं। दरअसल, दिल्ली एनसीआर में बढते वायु प्रदूषण के मद्देनजर केजरीवाल सरकार ने दिवाली से पहले बुधवार को राजधानी में पटाखों के भंडारण, बिक्री और फोड़ने पर बैन लगाने का ऐलान किया है।
दिल्ली में आतिशबाजी पर कोर्ट पहले ही रोक लगा चुका है, अब दिल्ली सरकार ने भी सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली में पटाखों के भंडारण, बिक्री और फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसा करते हुए पाए जाने पर विस्फोटक अधिनियम के सेक्शन 9बी के तहत 5 हजार रूपये तक का जुर्माना और तीन साल तक की जेल हो सकती है। वहीं, दिवाली पर शहर में पटाखा फोड़ने पर 6 महीने तक की जेल होगी और 200 रूपये का जुर्माना लगेगा।
जन जागरूकता अभियान चलाएगी आप सरकार
दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार 21 अक्टूबर से एक जन जागरूकता अभियान 'दीये जलाओ पटाखे नहीं' शुरू करने जा रही है। परिवहन मंत्री गोपाल राय ने इस बाबत जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार शुक्रवार को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में 51 हजार दिये जलाएगी।
उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रतिबंध को लागू करने के लिए 408 टीमों का गठन किया गया है। वहीं, दिल्ली पुलिस ने 210 टीमों का गठन किया है, जबकि राजस्व विभाग ने 165 टीमों और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 33 टीमों का गठन किया है। परिवहन मंत्री ने बताया कि अब तक दिल्ली में उल्लंघन के 188 मामले सामने आए हैं और 16 अक्टूबर तक 2917 किलोग्राम पटाखे जब्त किए गए हैं।