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Swati Maliwal Assault Case: CM केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को लगा झटका, HC ने खारिज की ये अहम याचिका

Swati Maliwal Assault Case: चुनौती याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि बिभव कुमार की यह याचिका खारिज की जाती है।

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Newstrack Network
Published on: 2 Aug 2024 5:33 PM IST
Swati Maliwal Assault Case: CM केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को लगा झटका, HC ने खारिज की ये अहम याचिका
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Swati Maliwal Assault Case: राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट के प्रकरण में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी एवं आरोपी बिभव कुमार को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आरोपी बिभव कुमार की याचिका खारिज कर दिया है। याचिका में मुख्यमंत्री आवास पर आप सांसद स्वाति मालीवाल से कथित मारपीट की घटना से संबंधित कुमार की गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी।

अपनी गिफ्तारी को दी थी चुनौती

चुनौती याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि बिभव कुमार की यह याचिका खारिज की जाती है। दिल्ली पुलिस ने बिभव कुमार की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि उन्हें जमानत पर रिहा करने से जांच प्रभावित हो सकती है। बिभव कुमार अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी और मुआवज़ा मांगा की थी। इस मामले पर दिल्ली पुलिस बिभव कुमार को मुख्यमंत्री आवास से बीते 18 मई को गिफ्तार किया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।

अपनी याचिका में कुमार ने कहा कि उनकी गिरफ़्तारी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए (पुलिस अधिकारी के समक्ष पेश होने का नोटिस) के प्रावधानों का घोर उल्लंघन है और कानून के प्रावधानों के विरुद्ध है। दिल्ली पुलिस ने याचिका का विरोध किया और कहा कि कुमार को जल्दबाज़ी में गिरफ़्तार नहीं किया गया और उन्हें कानून के अनुसार हिरासत में लिया गया।

जानें क्या है पूरा मामला

बिभव कुमार ने कथित तौर पर 13 मई को केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर मालीवाल पर हमला किया था। एफआईआर के अनुसार, कुमार ने स्वाति मालीवाल पर हमला किया, जब वह सीएम से मिलने उनके आवास पर गई थीं। इससे पहले बिभव कुमार की ज़मानत याचिका को निचली अदालत और फिर उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। अब यह मामल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।

आप का बयान

आम आदमी पार्टी (आप) ने राज्यसभा सांसद मालीवाल के आरोपों का खंडन किया और उन पर राजनीतिक पार्टी के ख़िलाफ़ साज़िश रचने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया पर मालीवाल का कुछ वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें वह कथित हमले के दिन सुरक्षाकर्मियों से बहस करती हुई और मुख्यमंत्री के आवास से बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही थीं।

Viren Singh

Viren Singh

पत्रकारिता क्षेत्र में काम करते हुए 4 साल से अधिक समय हो गया है। इस दौरान टीवी व एजेंसी की पत्रकारिता का अनुभव लेते हुए अब डिजिटल मीडिया में काम कर रहा हूँ। वैसे तो सुई से लेकर हवाई जहाज की खबरें लिख सकता हूं। लेकिन राजनीति, खेल और बिजनेस को कवर करना अच्छा लगता है। वर्तमान में Newstrack.com से जुड़ा हूं और यहां पर व्यापार जगत की खबरें कवर करता हूं। मैंने पत्रकारिता की पढ़ाई मध्य प्रदेश के माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्विविद्यालय से की है, यहां से मास्टर किया है।

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