×

जाकिर नाइक को HC से झटका, कोर्ट ने कहा- देश हित में था IRF पर बैन का फैसला, याचिका खारिज

इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक को दिल्ली हाईकोर्ट से गुरूवार (16 मार्च) को झटका लगा है। हाईकोर्ट ने जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) की बैन हटाने की याचिका खारिज कर दी है।

tiwarishalini
Published on: 16 March 2017 8:58 AM GMT
जाकिर नाइक को HC से झटका, कोर्ट ने कहा- देश हित में था IRF पर बैन का फैसला, याचिका खारिज
X
जाकिर नाइक को HC से झटका, कोर्ट ने कहा- देश हित में था IRF पर बैन का फैसला

नई दिल्ली: इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक को दिल्ली हाईकोर्ट से गुरूवार (16 मार्च) को झटका लगा है। हाईकोर्ट ने जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) की बैन हटाने की याचिका खारिज कर दी है।

यह भी पढ़ें ... जाकिर नाइक की संस्था पर लगा 5 साल का बैन, गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप

हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि गृह मंत्रालय की ओर से आईआरएफ पर की गई कार्रवाई देशहित में है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अर्जी खारिज करते हुए कहा है कि गृह मंत्रालय ने जो बैन लगाया है उसके लिए उसके पास पर्याप्त सबूत मौजूद है।

यह भी पढ़ें ... जाकिर नाईक के संगठन IRF ने राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को दिए थे 50 लाख रुपए

गौरतलब है कि बांग्लादेश के एक रेस्टोरेंट पर हुए आतंकी हमले के बाद जाकिर नाइक चर्चा में आया था। इसके बाद भारतीय जांच एजेंसियों ने नाइक और उसके मुंबई स्थित संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की थी।

यह भी पढ़ें ... गृह मंत्रालय का खुलासा, मुस्लिमों से आतंकी बनने को कहता था जाकिर नाइक

हाईकोर्ट के जस्टिस संजीव सचदेवा की बेंच ने आईआरएफ पर बैन के खिलाफ अर्जी खारिज करते हुए कहा कि नाईक के संगठन पर पाबंदी लगाने का केंद्र का फैसला भारत की संप्रभुता और अखंडता की सुरक्षा के लिए लिया गया था। जाकिर नाइक ने इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय के 17 नवंबर 2016 के नोटिफिकेशन को चुनौती दी थी।

tiwarishalini

tiwarishalini

Excellent communication and writing skills on various topics. Presently working as Sub-editor at newstrack.com. Ability to work in team and as well as individual.

Next Story