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जाकिर नाइक को HC से झटका, कोर्ट ने कहा- देश हित में था IRF पर बैन का फैसला, याचिका खारिज
इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक को दिल्ली हाईकोर्ट से गुरूवार (16 मार्च) को झटका लगा है। हाईकोर्ट ने जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) की बैन हटाने की याचिका खारिज कर दी है।
नई दिल्ली: इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक को दिल्ली हाईकोर्ट से गुरूवार (16 मार्च) को झटका लगा है। हाईकोर्ट ने जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) की बैन हटाने की याचिका खारिज कर दी है।
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हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि गृह मंत्रालय की ओर से आईआरएफ पर की गई कार्रवाई देशहित में है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अर्जी खारिज करते हुए कहा है कि गृह मंत्रालय ने जो बैन लगाया है उसके लिए उसके पास पर्याप्त सबूत मौजूद है।
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गौरतलब है कि बांग्लादेश के एक रेस्टोरेंट पर हुए आतंकी हमले के बाद जाकिर नाइक चर्चा में आया था। इसके बाद भारतीय जांच एजेंसियों ने नाइक और उसके मुंबई स्थित संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की थी।
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हाईकोर्ट के जस्टिस संजीव सचदेवा की बेंच ने आईआरएफ पर बैन के खिलाफ अर्जी खारिज करते हुए कहा कि नाईक के संगठन पर पाबंदी लगाने का केंद्र का फैसला भारत की संप्रभुता और अखंडता की सुरक्षा के लिए लिया गया था। जाकिर नाइक ने इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय के 17 नवंबर 2016 के नोटिफिकेशन को चुनौती दी थी।