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सुनंदा मामले में आरोपपत्र दाखिल नहीं, अदालत ने उठाया सवाल

Rishi
Published on: 24 July 2017 8:59 PM GMT
सुनंदा मामले में आरोपपत्र दाखिल नहीं, अदालत ने उठाया सवाल
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नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने साढ़े तीन साल बीत जाने के बाद भी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में पुलिस द्वारा आरोपपत्र दाखिल नहीं कर पाने पर चिंता जताई है।

न्यायमूर्ति जी.एस.सिस्तानी तथा न्यायमूर्ति चंद्रशेखर ने पुष्कर के बेटे शिव की उस याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा सुनंदा पुष्कर की मौत मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के नेतृत्व में विशेष जांच जल (एसआईटी) से जांच कराने की मांग को लेकर दाखिल याचिका में खुद को पक्षकार बनाने की मांग की है।

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पीठ ने मेनन की उस याचिका पर स्वामी से जवाब मांगा है, जिसमें उन्होंने इस आधार पर हस्तक्षेप करने की मांग की है कि उनकी मां की मौत के मामले में स्वामी को याचिका दाखिल करने का कोई अधिकार नहीं है।

सुनंदा पुष्कर 17 जनवरी, 2014 को दिल्ली के एक होटल में मृत पाई गई थीं।

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आशीष शर्मा ऋषि वेब और न्यूज चैनल के मंझे हुए पत्रकार हैं। आशीष को 13 साल का अनुभव है। ऋषि ने टोटल टीवी से अपनी पत्रकारीय पारी की शुरुआत की। इसके बाद वे साधना टीवी, टीवी 100 जैसे टीवी संस्थानों में रहे। इसके बाद वे न्यूज़ पोर्टल पर्दाफाश, द न्यूज़ में स्टेट हेड के पद पर कार्यरत थे। निर्मल बाबा, राधे मां और गोपाल कांडा पर की गई इनकी स्टोरीज ने काफी चर्चा बटोरी। यूपी में बसपा सरकार के दौरान हुए पैकफेड, ओटी घोटाला को ब्रेक कर चुके हैं। अफ़्रीकी खूनी हीरों से जुडी बड़ी खबर भी आम आदमी के सामने लाए हैं। यूपी की जेलों में चलने वाले माफिया गिरोहों पर की गयी उनकी ख़बर को काफी सराहा गया। कापी एडिटिंग और रिपोर्टिंग में दक्ष ऋषि अपनी विशेष शैली के लिए जाने जाते हैं।

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