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Delhi: दिल्ली हाईकोर्ट की केंद्र सरकार को सलाह, चल-अचल सम्पत्तियों को आधार से करें लिंक

Delhi High Court:

Neel Mani Lal
Written By Neel Mani Lal
Published on: 21 Dec 2023 11:39 AM GMT (Updated on: 21 Dec 2023 12:02 PM GMT)
Delhi High Court
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Delhi High Court (Photo: Social Media)

Delhi High Court: दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र और दिल्ली सरकार से संपत्ति दस्तावेजों को आधार से जोड़ने की याचिका पर तीन महीने के भीतर फैसला करने को कहा है। न्यायमूर्ति राजीव शकधर और न्यायमूर्ति गिरीश कठपालिया की खंडपीठ ने सरकार को भारतीय जनता पार्टी नेता अश्विनी उपाध्याय की जनहित याचिका को एक प्रतिनिधित्व के रूप में मानने का निर्देश दिया और याचिका का निपटारा कर दिया।

सरकार पर छोड़ना बेहतर

कोर्ट ने टिप्पणी की कि यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे सरकार पर छोड़ देना बेहतर है। कोर्ट ने कहा : "कोई नहीं कह रहा है कि भ्रष्टाचार कोई समस्या नहीं है। समस्या अनुभवजन्य साक्ष्य है। उन्हें (सरकार को) अध्ययन करना होगा और दोनों के अंतर और लाभों को देखना होगा... यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे हम यहां बैठकर कर सकें।"

जस्टिस शकधर ने कहा - अदालतें इस सब में कैसे पड़ सकती हैं? ये नीतिगत निर्णय हैं, अदालतें उन्हें ऐसा करने के लिए कैसे कह सकती हैं? प्रथमदृष्टया, जो बात मुझे समझ में नहीं आ रही है वह यह है कि ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनके बारे में हमारे पास पूरी तस्वीर या डेटा नहीं है। सबसे अच्छा यह है कि उन्हें इसे एक प्रतिनिधित्व के रूप में मानने दिया जाए और उन्हें ऐसा करने दिया जाए। खंडपीठ ने आगे कहा कि यदि आवश्यक हो तो अधिकारी याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय से भी सहायता ले सकते हैं।

क्या थी दलील

उपाध्याय ने अदालत में दलील दी थी कि आधार को संपत्ति दस्तावेजों से जोड़ने से भ्रष्टाचार, काले धन और बेनामी लेनदेन पर अंकुश लगेगा। उन्होंने कहा कि सरकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निर्धारित लक्ष्यों को सुरक्षित करने के लिए भ्रष्टाचार और काले धन पर अंकुश लगाने और बेनामी संपत्तियों को जब्त करने के लिए कदम उठाने के लिए बाध्य है। उन्होंने कहा कि चल-अचल संपत्तियों को मालिक के आधार नंबर से जोड़ना इस खतरे को रोकने का एक समाधान हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस उपाय से काला धन रखने वालों को अपनी चल और अचल संपत्तियों की घोषणा करने के लिए मजबूर किया जाए। इतनी बेनामी संपत्ति फिर से उत्पन्न करने में कई साल लगेंगे। इस प्रकार, लंबे समय तक यह काले धन के सृजन को समाप्त करने में मदद करेगा। उपाध्याय ने आगे दावा किया कि अगर सरकार ने संपत्ति दस्तावेजों को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया, तो इससे वार्षिक वृद्धि में 2 फीसदी की वृद्धि होगी।

उपाध्याय ने कहा कि संपत्ति दस्तावेजों के साथ आधार को जोड़ने से हमारी चुनावी प्रक्रिया साफ हो जाएगी, जिसमें काले धन और बेनामी लेन-देन का बोलबाला है और जो बड़े पैमाने पर काले निवेश, गलत तरीकों से सत्ता पर कब्जा करने, निजी संपत्ति इकट्ठा करने के लिए राजनीतिक ताकत का उपयोग करने के चक्र पर पनपती है।

2019 में इस मामले में दायर एक हलफनामे में, दिल्ली सरकार ने कहा था कि आधार को संपत्ति पंजीकरण और भूमि म्यूटेशन के लिए पहचान प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है, लेकिन यह केवल एक वैकल्पिक आवश्यकता है और कानून में इसे अनिवार्य बनाने का कोई प्रावधान नहीं है।

Snigdha Singh

Snigdha Singh

Leader – Content Generation Team

Started career with Jagran Prakashan and then joined Hindustan and Rajasthan Patrika Group. During her career in journalism, worked in Kanpur, Lucknow, Noida and Delhi.

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