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MCD Standing Committee Election: दिल्ली हाईकोर्ट से AAP को झटका, स्टैंडिंग कमेटी के दोबारा चुनाव पर लगी रोक
MCD Standing Committee Election: दिल्ली एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को दोबारा कराने की मांग पर आम आदमी पार्टी को दिल्ली हाई कोर्ट से जोरदार झटका लगा है।
MCD Standing Committee Election: दिल्ली नगर निगम (MCD) में स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को दोबारा कराने के मुद्दे पर शनिवार (25 फरवरी) को दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आया। कोर्ट ने स्थायी समिति (MCD Standing Committee) के नए सिरे से चुनाव पर रोक लगा दी है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पार्षदों ने इसे लेकर याचिका दायर की थी।
इस मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने उपराज्यपाल, मेयर और MCD को नोटिस जारी किया। मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए कि एमसीडी की मेयर बैलेट पेपर (Ballot Paper), सीसीटीवी फुटेज (CCTV Footage) सहित उपलब्ध किसी भी अन्य जानकारी को सुरक्षित रखें।
AAP के लिए कैसे है झटका?
जानकारी के लिए बता दें कि, दिल्ली नगर निगम (MCD) में स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए बीजेपी पार्षद शिखा रॉय (BJP councilor Shikha Roy) और कमलजीत सहरावत (Kamaljeet Sehrawat) ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के दौरान महापौर शैली ओबेरॉय (Mayor Shelly Oberoi) ने एक वोट अवैध घोषित किया था। जिसका बीजेपी ने विरोध किया था। बीजेपी पार्षदों ने इसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका दी थी।
क्या है मामला?
गौरतलब है कि, एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव के लिए 24 फ़रवरी को पार्षदों ने शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया। जिसके बाद मतों की गिनती के दौरान हंगामा हुआ। जब मेयर शैली ओबेरॉय ने एक वोट को 'अमान्य' करार दिया। जिसके बाद दोबारा मतों की गिनती के आदेश दिए गए। फिर, आम आदमी पार्टी (AAP) की आपत्तियों के बाद एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी (MCD Standing Committee) के सदस्यों के चुनाव के लिए वोटों की दोबारा गिनती रोके जाने के बाद हंगामा हो गया। देखते ही देखते निगम अखाड़ा बन गया। बीजेपी और AAP पार्षदों में झड़प ने मारपीट का रूप ले लिया। बाल नोंचे गए। कई पार्षदों के कपड़े तक फ़टे।
बीजेपी पार्षद ने दी याचिका
बीजेपी के पार्षद शरद कपूर (BJP councilor Sharad Kapoor) ने स्थाई समिति के सदस्यों के चुनाव के दौरान मेयर शैली ओबेरॉय (Mayor Shelly Oberoi) की ओर से मोबाइल और कलम के इस्तेमाल की अनुमति देकर निकाय के स्थापित मानदंडों तथा मर्यादा का उल्लंघन करने के आरोप लगाए। जिसके बाद उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव (Justice Purushendra Kumar Kaurav) ने याचिकाकर्ता के वकील के अनुरोध पर मामले को सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। याचिकाकर्ता ने 22 फरवरी को हुए चुनाव को निरस्त करने की मांग की है।