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Delhi High Court: शराब की दुकानों और जनभावनाओं पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

Delhi High Court: 2019 में एक रेस्तरां के लाइसेंस को बहाल करने के वित्तीय आयुक्त के आदेश का समर्थन करते हुए न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने आज फैसला सुनाया है।

Ramkrishna Vajpei
Published on: 9 Jun 2022 2:05 PM IST
Delhi HC big decision on liquor shops
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दिल्ली हाई कोर्ट ( social media)

Delhi High Court: दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 के तहत जारी शराब वेंडिंग लाइसेंस, वेंडिंग मशीन के स्थान के बारे में जनता की राय या भावना के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है। जून 2019 में एक रेस्तरां के लाइसेंस को बहाल करने के वित्तीय आयुक्त के आदेश का समर्थन करते हुए न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने यह फैसला सुनाया। हाईकोर्ट का यह निर्णय आबकारी विभाग द्वारा अपील दायर करने के बाद आया है।

क्या है मामला

नवंबर 2021 में नई शराब नीति लागू होने के तुरंत बाद, लाइसेंस धारकों और लोगों के बीच शराब वेंडिंग साइटों को लेकर झड़पें हुई थीं। इस बाद इस संबंध में कई याचिकाएं अदालत में पहुंचीं थीं। हालांकि इस से पहले 2018 में भी शराब की वेंडिंग मशीनों के चयनित स्थान के खिलाफ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था।

आबकारी विभाग ने कानून व्यवस्था और जन भावनाओं व तीखे विरोध से उत्पन्न गतिरोध को देखते हुए जनवरी 2018 में 2 बैंडिट्स रेस्तरां के आबकारी लाइसेंस को रद्द कर दिया था। इसके बाद वित्तीय आयुक्त ने जून 2019 में अपील में आदेश को पलट दिया और रेस्तरां का लाइसेंस बहाल कर दिया। आबकारी विभाग ने पिछले महीने दिल्ली उच्च न्यायालय में बहाली का विरोध करते हुए दावा किया कि दिल्ली आबकारी अधिनियम उन्हें किसी भी कारण से लाइसेंस रद्द करने का व्यापक अधिकार देता है।

आबकारी विभाग की अपील को न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने खारिज कर दिया, न्यायमूर्ति ने कहा कि अधिनियम के लाइसेंस जारी करना और इसके तहत बनाए गए नियम "सार्वजनिक भावना" के लिए अतिसंवेदनशील नहीं हैं।

"जब तक शराब की दुकान का लाइसेंस का रद किया जाना किसी वैधानिक प्रावधान के उल्लंघन में नहीं दिखाया जाता है या अन्यथा किसी नियम या विनियम के उल्लंघन के लिए स्थापित नहीं किया जाता है, तब तक इसे केवल इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता है क्योंकि" सार्वजनिक भावना "इसके स्थान का विरोध कर सकती है। पीठ ने कहा शराब की दुकान का पता लगाने के लिए जनमत या भावना अधिनियम के तहत प्रासंगिक कारक नहीं है।

फैसले में कहा गया है कि कानून और व्यवस्था की समस्या की धारणा स्पष्ट रूप से एक अलग मुद्दा है जिसे कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। सुनवाई के पहले दिन ही कोर्ट ने आबकारी विभाग की याचिका खारिज कर दी।

नियम क्या हैं?

दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के नियम 51 के अनुसार, कोई भी खुदरा वेंडिंग मशीन प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक स्थलों या 50 बिस्तरों या उससे अधिक वाले अस्पतालों के 100 मीटर के दायरे में स्थित नहीं हो सकती है।

उपभोग के मामले में "परिसर में" या किसी भी परिसर में जिसे पिछले वर्ष लाइसेंस नहीं दिया गया था, उपायुक्त को नियम 24 के तहत, उन व्यक्तियों की राय प्राप्त करने के लिए सभी उचित कदम उठाने की आवश्यकता है जो रहते हैं या संपत्ति के मालिक हैं क्षेत्र और लाइसेंस देने से पहले प्रस्ताव से प्रभावित होने की संभावना है।

दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के अनुसार किसी भी बाजार, मॉल, वाणिज्यिक सड़कों / क्षेत्रों, स्थानीय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और अन्य समान स्थानों में खुदरा विक्रेता खोले जा सकते हैं, जब तक कि एक नया विक्रेता खोलने के लिए मानक नियम और कानून विशेष रूप से दिल्ली आबकारी नियमों के नियम 51 का पालन किया जाता है।

फैसला महत्वपूर्ण क्यों है?

यह फैसला उस विवाद के आलोक में महत्वपूर्ण है जो हर बार एक नए स्थान पर शराब की दुकान खुलने पर शुरू होता है, खासकर किसी आवासीय क्षेत्र में। पिछले साल दिल्ली सरकार की आबकारी नीति लागू होने के बाद निवासियों ने अदालत में शिकायत की और विशेष क्षेत्रों में पहली बार नए ठेके खोले जाने पर दावा किया गया कि वे आवासीय क्षेत्रों में या पवित्र स्थानों या स्कूलों के पास थे। कुछ लाइसेंसधारियों ने यह दावा करते हुए अदालत का दरवाजा भी खटखटाया कि वे जनता की वजह से अपनी वेंडिंग मशीन खोलने के लिए अधिकृत नहीं रह गए हैं।

शराब व्यवसाय नकारात्मक चरित्रों को आकर्षित करता है जो निवासियों के साथ झगड़ा कर सकते हैं, जो कि निवासियों के कल्याणकारी समाजों की लगातार शिकायत है। अन्य उदाहरणों में, यह भी कहा गया कि महिलाएं और बच्चे बाजार या अन्य स्थान पर जाते हैं जहां शराब वेंडिंग मशीन स्थापित की गई थी।

हाल ही में उच्च न्यायालय ने आबकारी आयुक्त और दिल्ली पुलिस आयुक्त को सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों के संचालन के घंटों को 3 बजे तक बढ़ाने की व्यवहार्यता को देखने के लिए एक सलाहकार समूह बनाने का आदेश दिया था। अदालत ने यह भी कहा था कि दिल्ली पुलिस को तड़के तीन बजे तक रेस्तरां और बार के संचालन और संचालन में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए।



Ragini Sinha

Ragini Sinha

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