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Delhi HC: शादी का झांसा देकर संबंध बनाने में युवक को अग्रिम जमानत से दिल्ली HC का इनकार

Delhi HC: दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले से शादीशुदा होने के बावजूद शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी एक शख्स को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।

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Newstrack Network
Published on: 25 Oct 2022 11:55 AM GMT
Delhi High Court
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दिल्ली हाई कोर्ट। (Social Media)

Delhi HC: दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने पहले से शादीशुदा होने के बावजूद शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी एक शख्स को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। यह देखते हुए कि पुरुष ने "हर अवसर पर" महिला को धोखा दिया और उसे भगोड़ा भी घोषित किया गया, उच्च न्यायालय ने कहा कि वह राहत का हकदार नहीं है।

अग्रिम जमानत का हकदार नहीं है: न्यायमूर्ति

न्यायमूर्ति योगेश खन्ना (Justice Yogesh Khanna) ने कहा, "परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता हर मौके पर अभियोक्ता को धोखा देने के अपने आचरण को देखते हुए अग्रिम जमानत का हकदार नहीं है और मुख्य रूप से क्योंकि वह जांच में शामिल नहीं होता है और उसे भगोड़ा अपराधी घोषित किया गया है। याचिका खारिज की जाती है।" अदालत उस व्यक्ति की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी क्योंकि उसे इस साल वसंत कुंज पुलिस थाने में उसके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में गिरफ्तारी की आशंका थी।

अक्टूबर 2018 से शादी के बहाने किया शोषण: महिला का आरोप

महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि अक्टूबर 2018 से शादी के बहाने उसका शोषण किया जा रहा था। व्यक्ति ने अपनी याचिका में कहा कि शादी करने का कथित वादा, यदि कोई हो, अक्टूबर 2018 में दिया गया था जब वे एक वैवाहिक वेबसाइट पर मिले थे और संभोग में शामिल थे। बाद में, वे दिल्ली से बाहर चले गए और फिर से सहमति से संबंध स्थापित किए और 2019 में, महिला को पता चला कि आदमी ने अपनी पत्नी से तलाक नहीं लिया है, उसने उसके साथ सहमति से संबंध जारी रखा और उसके कृत्य को माफ कर दिया। इसने आरोप लगाया कि अब महिला यह दलील नहीं दे सकती कि वह निर्दोष थी और पुरुष ने उसे ठगा क्योंकि उसने फरवरी तक उसके साथ सहमति से संबंध बनाए थे।

उच्च न्यायालय ने ये कहा

हालांकि, उच्च न्यायालय ने कहा कि प्राथमिकी से पता चलता है कि उस व्यक्ति ने खुद को तलाकशुदा होने के लिए गलत तरीके से प्रस्तुत किया था और उसकी पत्नी और बच्चे कनाडा में रह रहे थे। अदालत ने वैवाहिक वेबसाइट पर उस व्यक्ति के प्रोफाइल का अवलोकन किया और पाया कि उसने अपना नाम भी बदल लिया था और एक नकली पता दिया था। इसने कहा कि शुरुआत से ही गलत बयानी / गलत धारणा थी और महिला को यौन क्रिया में शामिल करने के लिए झूठे वादे किए गए थे।

"ऐसा प्रतीत होता है कि अभियोक्ता को 2019 में शादी के बारे में पता चला और उसने शिकायत दर्ज की लेकिन इसे वापस ले लिया गया क्योंकि आरोपी ने उसे आश्वासन दिया था कि वह अपनी पत्नी से तलाक ले लेगा जो प्रक्रियाधीन थी। यहां भी उसने उसे कुछ दस्तावेज दिखाए जो कथित तौर पर एक याचिका थी।

न्यायाधीश ने कहा, "इस प्रकार हर कदम पर उसने झूठे आधारों/तथ्यों पर उसकी सहमति प्राप्त करने के लिए तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया। इस प्रकार, यौन कृत्य में शामिल होने के लिए अभियोजन पक्ष के फैसले के झूठे वादे का सीधा संबंध है।"

महिला ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान

महिला ने मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान में दोहराया कि जब उसे उसकी शादी के बारे में पता चला, तो उसने उसे आश्वस्त किया कि वह निश्चित रूप से अपनी पिछली पत्नी से तलाक लेगा और उससे शादी करेगा। उसने प्रस्तुत किया कि उसने फर्जी तलाक की याचिका भी प्रदर्शित की और फिर से उसके साथ यौन संबंध बनाया।

Deepak Kumar

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