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दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- बेटी से रेप से ज्यादा घृणित अपराध और कोई नहीं
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी 9 साल की बेटी के साथ रेप करने के एक मामले में पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने फैसला सुनाने के दौरान कहा, कि 'अपनी ही बेटी के साथ पिता द्वारा दुराचार करने से ज्यादा घृणित अपराध और कुछ नहीं हो सकता।'
मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा शख्स को सुनाई गई सजा और जुर्माने को रद्द करने या बदलने से साफ इनकार कर दिया। याची की अपील खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा, कि 'पिता ने अपराध को अंजाम दिया, जिसका कर्तव्य अपनी बेटी को दृढ़ता के साथ संरक्षण प्रदान करना था।' न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मदुल और न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने आदेश में कहा, यह भी नहीं भूलना चाहिए कि यह एक बच्ची के साथ उसके ही पिता द्वारा दुष्कर्म का मामला है, जो अपराध के समय महज नौ साल की थी।
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ये भी कहा कोर्ट ने
पीठ ने दक्षिण पश्चिम दिल्ली निवासी शख्स को फरवरी 2013 में उम्रकैद की सजा के निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। बलात्कार और अप्राकृतिक यौन हमले के लिए उसे सजा सुनाई गई थी। निचली अदालत ने कहा था, कि 'सजा साथ-साथ चलेगी और उसे कम से कम 20 साल की कैद भुगतनी होगी, जिसके बाद ही सरकार उसे कोई माफी दे सकती है।'
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