TRENDING TAGS :

Aaj Ka Rashifal

जेएनयू छात्रों के लिए खुशखबरी, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश

दिल्ली हाई कोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) के स्टूडेंट को बड़ी राहत दी है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि...

Deepak Raj
Published on: 24 Jan 2020 2:12 PM IST
जेएनयू छात्रों के लिए खुशखबरी, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश
X

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) के स्टूडेंट को बड़ी राहत दी है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि छात्रों को फिलहाल पुरानी फीस के आधार पर ही रजिस्ट्रेशन करने की इजाजत दी जाए। अदालत ने कहा कि इन छात्रों से किसी भी तरह की लेट फीस भी नहीं ली जाएगी।

जेएनयू छात्र संगठन के वकील कपिल सिब्बल थें

मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी। इससे पहले अदालत में जेएनयू छात्र संगठन के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि फीस में बढ़ोतरी गैर कानूनी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जेएनयू की हाई लेवल कमेटी को हॉस्टल मैनुअल में बदलाव का अधिकार नहीं था।

ये भी पढ़ें- पंजाबः अब नहीं चलेंगे 15 साल पुराने थ्री-व्हीलर्स, सरकार कराएगी रिप्लेस

जेएनयू प्रशासन ने जब कई छात्रों के फीस जमा करने की बात कही तो छात्रों की पैरवी कर रहे कपिल सिब्बल ने कहा कि बच्चों ने दबाव में आकर डर के कारण फीस जमा की है। कपिल सिब्बल ने कहा कि प्रशासन को बढ़ी फीस वापस तो लेनी ही चाहिए जिन छात्रों से पैसे लिए हैं, उन्हें भी लौटाना चाहिए।

AMU छात्र नेताओं पर लगेगा गुंडा एक्ट! कड़े एक्शन में योगी सरकार

याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल ने ड्राफ्ट हॉस्टल मैनुअल पर कोर्ट से स्थगन की मांग भी की। इससे पहले असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद ने यह माना कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय और यूजीसी के माध्यम से भारत सरकार इस मामले में पक्षकार है।



\
Deepak Raj

Deepak Raj

Next Story