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Engineer Rashid News : इंजीनियर राशिद को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत, मिली कस्टडी पैरोल

Engineer Rashid News: जम्मू-कश्मीर के बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उन्हें संसद सत्र में भाग लेने के लिए 11 और 13 फरवरी को दो दिन की कस्टडी पैरोल दी है।

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Newstrack Network
Published on: 10 Feb 2025 4:37 PM IST
Engineer Rashid
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Delhi High Court grants custody parole to Engineer Rashid (Photo: Social Media)

Engineer Rashid News: जम्मू-कश्मीर के बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उन्हें संसद सत्र में भाग लेने के लिए 11 और 13 फरवरी को दो दिन की कस्टडी पैरोल दी है। यह राहत उन्हें तब मिली है जब वह आतंकी फंडिंग के मामले में हिरासत में हैं और तिहाड़ जेल में बंद हैं। हालांकि, कस्टडी पैरोल की शर्तों के तहत इंजीनियर राशिद को मीडिया से बातचीत करने, मोबाइल फोन और इंटरनेट का इस्तेमाल करने पर पाबंदी रहेगी।

इंजीनियर राशिद UAPA के तहत आतंकी फंडिंग मामले में एनआईए द्वारा गिरफ्तार किए गए थे। 2017 के आतंकी फंडिंग मामले में एनआईए ने उन्हें गिरफ्तार किया था और वह 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं। दिलचस्प बात यह है कि वह जेल में रहते हुए भी 2024 के लोकसभा चुनावों में बारामूला से चुने गए थे, और चुनाव के दौरान भी उन्हें पैरोल दी गई थी।

इंजीनियर राशिद ने हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने संसद के बजट सत्र में शामिल होने के लिए कस्टडी पैरोल की मांग की थी। इसके बाद, सोमवार को एनआईए ने इस कस्टडी पैरोल की याचिका का विरोध किया। एजेंसी का कहना था कि संसद सत्र में शामिल होने के लिए कस्टडी पैरोल देना अवैध है और यह एक अनुचित मांग है। एनआईए की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने अदालत में यह तर्क प्रस्तुत किया। हालांकि, हाईकोर्ट ने एनआईए की दलील को खारिज करते हुए इंजीनियर राशिद को कस्टडी पैरोल की अनुमति दे दी।

कोर्ट ने शर्तों के साथ दी कस्टडी पैरोल

हाईकोर्ट के जस्टिस विकास महाजन ने आदेश सुनाते हुए कहा, "इस मामले के अजीबोगरीब तथ्यों को देखते हुए, 2 दिन की हिरासत पैरोल दी जा रही है, लेकिन शर्तें भी लगाई गई हैं।" कोर्ट ने यह भी कहा कि राशिद संसद सत्र में अपनी सीमित जिम्मेदारी के अलावा किसी से बात नहीं करेंगे, और वह मीडिया से भी किसी प्रकार की बातचीत नहीं करेंगे। इसके अलावा, उन्हें मोबाइल फोन और इंटरनेट का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी।

यह कस्टडी पैरोल इंजीनियर राशिद के लिए एक बड़ी राहत के रूप में आई है, खासकर तब जब उनके खिलाफ मामला चल रहा है और वह लंबे समय से तिहाड़ जेल में बंद हैं। अदालत ने यह सुनिश्चित किया कि राशिद को सिर्फ संसद सत्र में भाग लेने की अनुमति मिले, और अन्य किसी भी गतिविधि में वह शामिल नहीं हो सकते। हालांकि, NIA और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने इस फैसले पर आपत्ति जताई है, लेकिन हाईकोर्ट ने पारदर्शी तरीके से अपने आदेश को सुनाया, जिसमें उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। अब यह देखना होगा कि इंजीनियर राशिद इस शर्तों के तहत संसद सत्र में भाग लेते हैं या नहीं, और इस दौरान वह किन गतिविधियों से बचते हैं।



Shivam Srivastava

Shivam Srivastava

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