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Kuldeep Singh Sengar: रेप केस में सजा काट रहे कुलदीप सेंगर को बड़ी राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत
Kuldeep Singh Sengar: बीजेपी से निष्कासित पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उच्च न्यायालय सेंगर को अंतरिम जमानत दे दी है।
Kuldeep Singh Sengar (Pic: Social Media)
Kuldeep Singh Sengar: बीजेपी से निष्कासित पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उच्च न्यायालय ने उन्नाव के चर्चित रेप केस में सजा काट रहे सेंगर को अंतरिम जमानत दे दी है। सेंगर ने पिछले दिनों अपनी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए जमानत याचिका दाखिल की थी। जिसपर सोमवार को सुनवाई करते हुए अदालत ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। मिली जानकारी के मुताबिक, सेंगर की बेटी का सागन समारोह 18 जनवरी को होना है।
15 दिनों की मिली जमानत
दिल्ली हाईकोर्ट में कुलदीप सिंह सेंगर की ओर से पेश हुए वकील कन्हैया सिंघल ने पीठ को बताया था कि उनकी बेटी की शादी के लिए 18 जनवरी से शुरू हो रहे कार्यक्रम 8 फरवरी तक चलने हैं। लिहाजा अदालत दो महीने की जमानत अर्जी स्वीकार करे। हालांकि, कोर्ट ने दो महीने की अर्जी को ठुकराते हुए सेंगर को 27 जनवरी से 10 फरवरी यानी 15 दिनों की जमानत दी है।
किस मामले में सजा काट रहा सेंगर
दबंग नेता की छवि रखने वाले कुलदीप सिंह सेंगर पर अपने ही गांव माखी की एक नाबालिग लड़की से कई बार रेप करने का दोषी ठहराया गया था। इसके अलावा सेंगर को पीड़िता के पिता की हत्या का भी दोषी ठहराया गया था। उम्रकैद की सजा काट रहे सेंगर पर 25 लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया गया था। दोषी सेंगर ने रेप के मामले में सुनाई गई ट्रायल कोर्ट की सजा को उच्च न्यायालय में चुनौती दे रखी है। सेंगर ने हाईकोर्ट से ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए उम्रकैद की सजा के फैसले को रद्द करने की मांग की है।
बता दें कि कुलदीप सिंह सेंगर 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्नाव जिले से बीजेपी के टिकट पर विधायक चुने गए थे। उनकी छवि इलाके में एक दबंग नेता की रही है। मामला सामने आने के बाद सत्तारूढ़ दल को काफी फजीहत का सामना करना पड़ा था और पार्टी ने सेंगर को निष्कासित कर दिया था। पीड़ित परिवार की याचिका पर उनके खिलाफ सारे मामले दिल्ली ट्रांसफर कर दिए गए थे।